35 के खिलाफ जुर्म दर्ज, 22 गिरफ्तार-प्रेमी के साथ लौटी नाबालिग का सिर मुंडवाया, कालिख पोत आग से भरा मटका रख गांव भर घुमाया

35 के खिलाफ जुर्म दर्ज, 22 गिरफ्तार-प्रेमी के साथ लौटी नाबालिग का सिर मुंडवाया, कालिख पोत आग से भरा मटका रख गांव भर घुमाया


35 के खिलाफ जुर्म दर्ज, 22 गिरफ्तार-प्रेमी के साथ लौटी नाबालिग का सिर मुंडवाया, कालिख पोत आग से भरा मटका रख गांव भर घुमाया

गुजरात, 14 नवंबर। पाटण जिले के हारीज गांव में ग्रामीणों ने एक नाबालिग लड़की को प्रेमी के साथ भागने की ऐसी सजा दी कि देखने सुनने वालों की रूह कांप जाए। ग्रामीणों ने पहले नाबालिग के चेहरे पर कालिख पोती और सिर मुंडवा कर कंडे की आग से भरा मटका रख उसे गांव भर में घुमाया। महज 14 साल की इस लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। 

बीते मंगलवार की इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने  गांव के 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एसपी अक्षयराज मकवाणा ने बताया कि वादी जनजाति के लोगों ने लड़की को अपने प्रेमी के साथ भागने पर यह सजा दी और उसका सिर मुंडवा दिया। उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। इसके बाद उसके सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर उसे गांव भर में घुमाया गया। वादी जनजाति के लोगों का दावा है कि लड़की ने अपनी हरकत से उनकी जनजाति को बदनाम किया है। उनका कहना है कि शुद्धिकरण के नाम पर सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर उसे गांव भर में घुमाया गया है। ग्रामीणों ने ऐसी अमानवीय सजा के बाद किशोरी की सगाई भी कर दी। वायरल विडियो में रिवाज के तौर पर उसका सिर मुंडवाते और उसके चेहरे पर कालिख पोतते लोग नजर आ रहे हैं। लड़की रोती-चिल्लाती दिख रही है। ग्रामीणों ने लड़की और उसके प्रेमी को दंड के तौर पर गांव में घुमाया भी। इसके बाद खुद लड़की के परिवार ने ही उनकी जनजाति के एक लड़के से उसकी सगाई करवा दी। एसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ लड़की भागी थी, उसके विरुद्ध रेप एवं बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसमें इस व्यक्ति पर आरोप है कि वह लड़की को अगवा कर खेड़ा जिले के डाकोर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को एक अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपियों पर आईपीसी, किशोर न्याय अधिनियम तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।