हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत शुल्क वसूली को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त , निजी स्कूल के शुल्क वसूली की जांच लेखाधिकारी से कराने का दिया आदेश, अंतर पाए जाने पर स्टूडेंट्स को होगी शुल्क वापसी


हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत शुल्क वसूली को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त , निजी स्कूल के शुल्क वसूली की जांच लेखाधिकारी से कराने का दिया आदेश, अंतर पाए जाने पर स्टूडेंट्स को होगी शुल्क वापसी

अंबिकापुर 18 अप्रैल । अंबिकापुर शहर के निजी स्कूलों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत शुल्क वसूली को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है।जहाँ प्रशासनिक स्तर पर लेखाधिकारी से इसकी जांच कराई गई है। 

दरसअल अंबिकापुर के अधिकांश बड़े निजी स्कूलो ने शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कंप्यूटर, उद्यान, खेलकूद सहित अलग-अलग मद में निर्धारित संपूर्ण शुल्क की वसूली की जा रही है। जिन बच्चों से शुल्क नहीं मिला..उनके परिणाम तक रोक दिए गए थे । एक स्कूल प्रबंधन ने तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था । इस मामले में कलेक्टर संजीव झा का बेहद सख्त रुख देखने को मिला है । उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शुल्क वसूली की जांच लेखाधिकारी से कराने का आदेश दिया था। .जिसमे शिक्षा विभाग ने शहर के बड़े नामचीन स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर मांगा । जहा विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अब यह आंकड़ा निकाला गया । जिसमे इस सत्र 2021-22 में संबंधित स्कूलों को कितना शुल्क लिया जाना था और कितना शुल्क वसूल किया है । इसी आंकड़े से आने वाली अंतर की राशि संबंधित स्कूलों से रिकवरी कर बच्चों संबंधित खाते में वापस किया जाना है। वही निजी स्कूलों द्वारा फीस वापस नहीं की जाती है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा । वही इसके बाद भी जवाब नहीं दिया जाता है तो हाईकोर्ट के निर्देश का उलंघन माना जायेगा । जिसको लेकर राज्य सरकार को निजी स्कूलों को लेकर कारवाई करने के लिए अनुशंसा भी की जाएगी।