महिला के समक्ष शारीरिक संबंध बनाने आरक्षक ने रखा प्रस्ताव : SSP ने किया निलंबित

महिला के समक्ष शारीरिक संबंध बनाने आरक्षक ने रखा प्रस्ताव : SSP ने किया निलंबित


🔴CSP करेंगे जांच, 7 दिन के भीतर सौपनी होगी रिपोर्ट

भिलाईनगर, 19 नवम्बर। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में मदद के नाम पर महिला के समक्ष शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखने वाले आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा आरक्षक को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। मामले की जांच करने के लिए अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है।
पुरानी भिलाई पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भिलाई तीन में रहने वाली महिला का नाबालिक पुत्र पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल संप्रेषण गृह में है। नाबालिग को लिखा पढ़ी में मदद करने के बदले में पुलिस पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के आरक्षक क्रमांक-1211 अरविन्द कुमार मेन्ढे के द्वारा उसकी मां से मुलाकात की एवं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए महिला से शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस मामले ने आज खासा तुल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला के समर्थन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

इस मामले में पीड़िता महिला भिलाई-3 थाना क्षेत्र के संभवत डबरा पारा की रहने वाली है। महिला के पति के निधन हो चुका है। कुछ दिन पहले पुलिस ने महिला के नाबालिग पुत्र पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किया है। महिला के द्वारा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मदद की उम्मीद के साथ संपर्क किया था। इसके लिए उसने आरक्षक का मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लिया था। आरक्षक ने बेटे को छुड़ाने के एवज में महिला के समक्ष शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था। इतना ही नहीं कल 18 नवंबर को आरक्षक ने महिला पर दबाव बनाकर मिलने के लिए सिरसा गेट चौक पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। महिला का आरोप है कि उसने साफ इंकार किया। उसके द्वारा पीरियड चलने की जानकारी देने पर आरक्षक के द्वारा अश्लील हरकत की गई। पीड़ित महिला के द्वारा सारी जानकारी बजरंग दल के साथ साझा की गई। बजरंग दल की महिला नेत्री ज्योति शर्मा को दी। जिसके बाद आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। इस दौरान वाट्सएप चैटिंग और बातचीत का आडियो पुलिस को सौंपे जाने की चर्चा है।

आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज

इस मामले में दोषी आरक्षक क्रमांक-1211 अरविन्द कुमार मेन्ढे थाना पुरानी भिलाई के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक-457/2025 धारा 64 (2) (क) (i) बी.एन. एस. पंजीबद्ध किया गया है।

आरक्षक अरविन्द कुमार मेन्ढे निलंबित

आरक्षक अरविन्द कुमार मेन्ढे के खिलाफ पुरानी भिलाई थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा बालाघाट उसे निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा आरक्षक को रक्षित आरक्षि केंद्र में अटैच कर दिया गया। निलंबन की अवधि में आरक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

जांच अधिकारी नियुक्त

इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक (नेवई), श्रीमती भारती मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। साथी जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मामले की प्राथमिक जॉचकर प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।