सीएम ने 2 दिन पूर्व ही कार्यपालन यंत्री को किया सस्पेंड, इसी ईई ने 3.50 करोड़ का किया घोटाला, सीजेएम के निर्देश पर अपराध दर्ज

सीएम ने 2 दिन पूर्व ही कार्यपालन यंत्री को किया सस्पेंड, इसी ईई ने 3.50 करोड़ का किया घोटाला, सीजेएम के निर्देश पर अपराध दर्ज


सीएम ने 2 दिन पूर्व ही कार्यपालन यंत्री को किया सस्पेंड, इसी ईई ने 3.50 करोड़ का किया घोटाला, सीजेएम के निर्देश पर अपराध दर्ज

रामानुजगंज 6 अप्रैल । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 मई को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के सनावल में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जनता की शिकायत पर कन्हर अंतरराज्यीय परियोजना के अंतर्गत भू-अर्जन प्रकरणों के त्वरित निराकरण में लापरवाही पर कार्यपालन अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता श्याम बरनई परियोजना मण्डल अंबिकापुर उमाशंकर राम को निलंबित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है, इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर 4 मई को ही साढ़े 3 करोड़ रुपए के ह्यूम पाइप घोटाला मामले में सीजेएम के निर्देश पर ईई उमाशंकर राम के खिलाफ रामानुजगंज थाने में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

डीके सोनी अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार के तहत कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रामानुजगंज से आरआरसी ह्यूम पाइप, चेन्नज स्टोन, बाउंडी स्टोन सप्लाई के बारे में जानकारी निकाली गई। इसमें यह बात सामने आई कि बिना सामग्री खरीदी किए करोड़ों रुपए का भुगतान ईई उमाशंकर राम द्वारा सप्लायर को कर दिया गया है। यह भुगतान करीब साढ़े 3 करोड़ रुपए का था। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत थाने में की थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । डीके सोनी अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज में अधिवक्ता रूपेश गुप्ता के माध्यम से धारा 156/3 के तहत आवेदन पेश किया।

इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज ने बहस सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद 28 अप्रैल को थाना रामानुजगंज को उमाशंकर राम और संबंधित लोगों के खिलाफ 7 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने कहा था। जांच प्रतिवेदन से न्यायालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए थे।