🔴 प्रदेश से बाहर रहने का निर्देश
सीजी न्यूज़ ऑनलाइन 2026। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत अवधि के दौरान अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर रहेंगे तथा अपने ठहरने की जानकारी विधिवत संबंधित जिला अदालत को उपलब्ध कराएंगे। अदालत द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करना भी उनके लिए अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला राज्य के चर्चित मामलों में शामिल है, जिसकी जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही है। इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अनवर ढेबर को निर्धारित शर्तों के अधीन राहत मिल गई है।

