गर्लफ्रेंड के बुलावे पर पहुंचा था चेतन, घात लगाकर हमला करने वाले 3 दोषियों को उम्रकैद

गर्लफ्रेंड के बुलावे पर पहुंचा था चेतन, घात लगाकर हमला करने वाले 3 दोषियों को उम्रकैद


🛑पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या के मामले में दुर्ग कोर्ट का फैसला, दिसंबर 2024 में हुई थी वारदात; अन्य धाराओं में भी सुनाई गई सजा

दुर्ग, 15 अक्टूबर 2026। दुर्ग में पुलिसकर्मी के बेटे चेतन साहू की हत्या के मामले में करीब एक साल दस महीने बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, चेतन को उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान विवाद हुआ और उस पर लाठी-डंडों व घातक हथियारों से हमला कर दिया गया। गंभीर चोटों के चलते चेतन की मौत हो गई थी।

दूसरे युवक से बढ़ी नजदीकी, चेतन से चल रहा था विवाद

पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, चेतन साहू न्यू पुलिस लाइन, दुर्ग का निवासी था। चेतन और रोशनी लकड़ा की माताएं पुलिस विभाग में आरक्षक थीं। पुलिस लाइन में साथ रहने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में नजदीकी रिश्ते में बदल गई।

बाद में रोशनी की मां का तबादला सरगुजा हो गया और रोशनी भी उनके साथ चली गई। इसी दौरान उसकी नजदीकियां एक अन्य युवक से बढ़ गईं। बताया गया कि इसके बावजूद चेतन उससे मिलने के लिए लगातार फोन कर रहा था। लगातार संपर्क किए जाने से परेशान रोशनी ने इसकी जानकारी अपने नए प्रेमी को दी।

मिलने बुलाया और फिर हुआ जानलेवा हमला

दिसंबर 2024 में रोशनी अपनी मां के साथ दुर्ग आई थी। इसकी जानकारी मिलने पर चेतन उससे मिलने की कोशिश करने लगा। पुलिस जांच के अनुसार, इसके बाद रोशनी ने अपने नए प्रेमी के कहने पर चेतन को कसारीडीह सिविल लाइन स्थित क्वार्टर के पास मिलने के लिए बुलाया।

29 दिसंबर 2024 की रात करीब 8:30 बजे आयुष्मान अस्पताल के पास चेतन पर हमला किया गया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और घातक हथियारों से उसकी पिटाई की। हमले में गंभीर रूप से घायल चेतन की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

तीन आरोपी दोषी, नाबालिगों पर भी हुई कार्रवाई

जांच के दौरान पुलिस ने रोशनी लकड़ा, आकाश देशलहरा और कुलेश्वर साहू को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में तीन नाबालिगों को भी पकड़ा गया था। पुलिस ने हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

हत्या के लिए उम्रकैद, अन्य धाराओं में भी सजा

उपलब्ध सजा वारंट के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/190 और 61(2) के तहत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके अलावा धारा 191(2) के तहत दो वर्ष तथा धारा 191(3) और 118(1) के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास सहित अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।

अदालत के आदेश के मुताबिक, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसले के बाद चेतन साहू की हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।