सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 13 जुलाई 2026। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर, जिला कोरिया में अभियोजन पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दिया है।
एसीबी के अनुसार, मनेन्द्रगढ़ निवासी शिकायतकर्ता संशय सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके ग्राम डोंगापानी स्थित खेत में अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के एवज में अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए ₹9,500 की रिश्वत लेते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
इन आरोपियों के खिलाफ पेश हुआ चालान
मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनमें—
- मनीष कुमार बजाज, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, उप संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL), मनेन्द्रगढ़।
- राकेश कुमार शुक्ला, लाइन सहायक-02, कार्यालय सहायक अभियंता, उप संभाग, CSPDCL, मनेन्द्रगढ़।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 25/2026 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद 13 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, बैकुंठपुर (जिला कोरिया) में आरोप पत्र पेश कर दिया गया है।

