CG News : बोलेरो से 8 बार रौंदा, पत्थर से सिर कुचला, तीनों दोषियों को उम्र कैद

CG News : बोलेरो से 8 बार रौंदा, पत्थर से सिर कुचला, तीनों दोषियों को उम्र कैद


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 28 जून। करतला थाना क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। 14 फरवरी 2024 की रात 25 वर्षीय अमित साहू की बेरहमी से हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मृतक अमित साहू, जो एक साधारण किसान परिवार से था, की बोलेरो वाहन से कुचलकर हत्या की गई थी। घटना के पीछे मुख्य आरोपी हेमलाल दिव्य था, जो अमित का ही पड़ोसी था। हेमलाल ने पहले गांव के एक व्यक्ति से मोबाइल फोन लिया और फरार हो गया। लूट के इरादे से जंगल में अमित को लूटे हुए फोन से कॉल कर बुलाया। फिर अपने साथियों पवन कंवर और राजेश लहरे के साथ मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। तीनों अपराधियों ने चेहरे पर कपड़े लपेट लिए थे, ताकि वे पहचान में न आ सकें लेकिन मारपीट के दौरान मृतक अमित ने उनमें से एक को आवाज व हाव-भाव से पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने उसकी हत्या का प्लान बना लिया।

आरोपियों ने अमित को पकड़कर उसके हाथ-पांव बांध दिए और बोलेरो से उसे आठ बार कुचला। जब वह तड़प रहा था, तब पत्थर से उसका सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने 22 गवाहों की गवाही और पुख्ता सबूत पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत 3 साल की सजा तथा धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत 7 साल की सजा हेमलाल दिव्य (28 वर्ष), पवन कंवर (27 वर्ष) व राजेश लहरे (24 वर्ष) को सुनाई।