CG ख़बर : अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर 7.26 हेक्टर जमीन क्रय-विक्रय करने का प्रयास, 10 पर दर्ज करें एफआईआर, सहायक ग्रेड-03 निलंबित, नगर सैनिक एवं नगर सेनानी को Suspend करने के निर्देश

CG ख़बर : अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर 7.26 हेक्टर जमीन क्रय-विक्रय करने का प्रयास, 10 पर दर्ज करें एफआईआर, सहायक ग्रेड-03 निलंबित, नगर सैनिक एवं नगर सेनानी को Suspend करने के निर्देश


सीजी न्यूज ऑनलाइन 20 नवंबर । बलरामपुर ग्राम मदनेश्वरपुर, तहसील राजपुर के खसरा नंबर 544/22 एवं 550/1 रकबा क्रमशः 5.93 हेक्टेयर एवं 1.33 हेक्टेयर के अधिकार अभिलेख 1954-55 नकल में छेड़छाड़ एवं कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि को क्रय-विक्रय किये जाने का प्रयास किया गया है।
उक्त राजस्व अभिलेख में कूटरचना के लिए जिला स्तर की जांच दल के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुल 11 व्यक्तियों की संलिप्तता पायी गई है, जिसमें 10 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजपुर को निर्देशित किया गया है। उक्त कृत्य के लिए तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा विजय बहादुर, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर (संलग्न जिला अभिलेखागार) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये निलंबित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश दिए गए, साथ ही इस कार्य मे संलिप्त नगर सेना के कर्मचारी श्रीमती तेरेसा लकड़ा, नगर सैनिक, नगर सेनानी बलरामपुर को निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नगर सेनानी बलरामपुर तथा तत्कालीन उप पंजीयक, बलरामपुर के लिए संबंधित विभाग प्रमुख को अनुशासनात्मक कार्यवाही निर्देशित किया गया है।
उक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार किये जाने में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है, जिसमें सुनील मिंज मिंज, सौरभ सिंह, राजेश सिंह, बसील खलखो, रमेश ठाकुर, रामरूप यादव,सुरेशचंद्र मिश्र(गढ़वा, झारखण्ड), जयप्रकाश श्रीवास्तव, श्रीमती तेरेसा लकड़ा विजय बहादुर सिंह, अनुराग वैश्य, तत्कालीन उप पंजीयक, बलरामपुर हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त भूमि स्वामियों से अपील किया गया है कि वे भूमि से संबंधित दस्तावेजों के लिए किसी के बहकावे में न आयें तथा राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ एवं भू-माफियाओं अथवा किसी से भी कूटररचित अथवा फर्जी दस्तावेज प्राप्त करने से बचें। भूमि के क्रय-विक्रय के लिए आवश्यक दस्तावेजों हेतु सीधे राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें।