केंद्र सरकार का फैसला : BS-4 छोड़ खरीदिए BS-6 गाड़ी, सरकार देगी सब्सिडी

केंद्र सरकार का फैसला :  BS-4 छोड़ खरीदिए BS-6 गाड़ी, सरकार देगी सब्सिडी


🔴केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी

सीजी न्यूज ऑनलाइन, 04 जून 2026। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत BS-III और उससे पुराने ट्रक-बसों को स्क्रैप करना होगा, जबकि BS-IV वाहनों को स्क्रैप या NCR से बाहर बेचना होगा। बदले में BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स छूट, सब्सिडी और लोन ब्याज में राहत मिलेगी।

केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने की दिशा में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत दिल्ली-NCR में रजिस्टर्ड पुराने ट्रकों और बसों को हटाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें भारत स्टेज-4 बानी BS-IV या इससे पहले की ऐसी गढ़ियों को स्क्रैप कर या बाहर बेचकर उनकी जगह BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर टैक्स छूट सहित इंसेंटिव दिए जाएंगे। कुल 9,585 करोड़ की इस योजना में केंद्र 5,041 करोड़ रुपये देगा। बाकी के टैक्स लाभ दिल्ली, यूपी राजस्थान, हरियाणा की सरकारें देंगी।

स्कीम के तहत दिल्ली-NCR में 1.91 लाख पुराने ट्रकों और 16,329 पुरानी बसों को हटाने का लक्ष्य है। स्कीम का का लाभ लेने के लिए BS-III या इससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराना होगा। वहीं, BS-IV गाड़ियों को या तो स्क्रैप कराना होगा या उन्हें NCR से बाहर के ऐसे शहरों में बेचना होगा, जो नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के दायरे से बाहर हों। इसके बाद गाड़ी मालिकों को BS-VI गड़ी या BV खरीदकर उसे NCR में रजिस्टर कराना होगा।

जबरन नहीं हटाएंगे पुरानी गाड़ी : वैष्णव

▪️पुराने ट्रक-बस की जगह BS-VI या EV की योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी।

▪️BS-III या इससे पुराने ट्रक और बस स्क्रैप कराने होंगे।

▪️BS-IV को स्क्रैप करा सकते है या दिल्ली-NCR से बाहर बेच सकते हैं।

▪️बदले में BS-VI या EV बस-ट्रक लेने के लिए टैक्स छूट और इंसेंटिव का फायदा भी मिलेगा।

इलेक्ट्रिक, BS-6 बस, ट्रक खरीदने पर दोहरा फायदा

दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बस ( BS-4 और नीचे) को अपग्रेड करके BS-6 कैटेगरी के खरीदने या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर दोहरा फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जहां पहले ही ऐसे एन1 ट्रक और बसों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी की घोषणा की थी, वहीं अब केंद्र सरकार से भी लोन ब्याज पर 5 फीसदी की राहत के साथ एक्स शोरूम प्राइस में भी S फीसदी तक की राहत मिल सकती है।

इलेक्ट्रिक, BS-6 बस, ट्रक खरीदने पर दोहरा फायदा

दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बस ( BS-4 और नीचे) को अपग्रेड करके BS-6 कैटेगरी के खरीदने या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर दोहरा फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जहां पहले ही ऐसे एन1 ट्रक और बसों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी की घोषणा की थी, वहीं अब केंद्र सरकार से भी लोन ब्याज पर 5 फीसदी की राहत के साथ एक्स शोरूम प्राइस में भी S फीसदी तक की राहत मिल सकती है।

दरअसल दिल्ली सरकार ने अपनी प्रस्तावित EV पॉलिसी 2.0 में इलेक्ट्रिक ट्रक और बस पर पहले साल एक लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ उसके रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स पर 100 फीसदी छूट की घोषणा की है। स्कूल में चलने वाली बसों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। फेज वाइज तरीके से इसे अनिवार्य किया गया है। यह नीति मंजूरी के बाद इसी जून के अंत तक लागू हो जाएगा। दिल्ली के बस और ट्रक ऑपरेटर्स को यह फायदा मिल ही रहा था, लेकिन अब केंद्र ने भी ऐसा करने पर अलग से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

सब्सिडी के लिए 5,041 करोड़ का प्रावधान

केंद्र सरकार ने पुराने बसों और ट्रक को अपग्रेड करने या EV खरीदने पर सब्सिडी के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा 1601 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के शहरों में रजिस्टर्ड होने वाले ट्रक और बस को यह फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 1.91 लाख ट्रक और 16,329 लाख बसों को फायदा मिलेगा। केंद्र ने यह फैसला दिल्ली एनसीआर की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से किया है।

केंद्र की योजना के मुताबिक BS-3 या उससे नीचे की बस या ट्रक को स्क्रैप करना होगा। BS-4 कैटेगरी वाले बस और ट्रक को दूसरे शहर में बेच सकते हैं या स्क्रैप करना होगा।