सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को पूरे छत्तीसगढ़ में कई धाराओं के तहत कार्रवाही का अधिकार

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को पूरे छत्तीसगढ़ में कई धाराओं के तहत कार्रवाही का अधिकार


उल्लेखनीय है कि, दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी थी। और अब दिसंबर 2023 में विष्णुदेव साय सरकार ने फिर से सीबीआई को राज्य की सीमा में कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई राज्य में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत राज्य की सीमा में कहीं भी कार्यवाही कर सकती है।