छत्तीसगढ़ में राज्य कैडर पर कार्यवाही के पहले सीबीआई को लेनी होगी अनुमति , गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ में राज्य कैडर पर कार्यवाही के पहले सीबीआई को लेनी होगी अनुमति , गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 23 सितंबर। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना सीबीआई के अधिकारी किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को पहले राज्य सरकार को अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। इसके बाद यदि सरकार अनुमति देगी तब की ब्यूरों के अधिकारी जांच कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने 9 सितंबर-24 को अधिसूचना भी जारी कर दी है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की लिमिट तय की है। इसके मुताबिक राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। लिखित अनुमति के बिना CBI जांच नहीं कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है। इसकी अधिसूचना उप सचिव गृह डीपी कौशल के हस्ताक्षर से राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

इसके पहले भाजपा सरकार ने इस वर्ष के शुरू में ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जांच पर बघेल सरकार की रोक को हटाया था।