🔴कोहका भूमि सौदे में धोखाधड़ी करना बना कारण
भिलाई नगर, 09 मई 2026। सुपेला पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कोहका स्थित भूमि के विक्रय सौदे में कथित धोखाधड़ी के मामले में सिंपलेक्स कंपनी के डायरेक्टर पति पत्नी Sangeeta Ketan Shah और Ketan Shah के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

सुपेला पुलिस के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग Ravi Kumar Mahobia ने प्रार्थी Sunil Kumar Soman की ओर से दायर आवेदन पर धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच के निर्देश दिए।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम Kohka स्थित भूमि को निर्विवाद और भारमुक्त बताकर 50 लाख रुपये में विक्रय का सौदा किया गया था। 13 मार्च 2023 को इकरारनामा निष्पादित कर 10 लाख रुपये अग्रिम राशि भी प्राप्त की गई। बाद में आरोपियों ने विक्रय विलेख निष्पादित करने से इंकार कर दिया।
प्रार्थी का आरोप है कि बाद में जानकारी मिली कि उक्त भूमि पहले से किराये और लीज पर दी गई थी तथा विवादित थी। यह तथ्य छिपाकर सौदा किया गया। साथ ही भूमि के मूल दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय संस्था से लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये का ऋण भी प्राप्त कर लिया गया।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और मामले में विधिवत जांच आवश्यक है। इसी आधार पर संबंधित थाना को अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण करने के निर्देश दिए गए।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना सुपेला में 8 मई 2026 को अपराध क्रमांक 638/26 दर्ज किया गया है। मामले में सिंपलेक्स कास्टिंग कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह तथा केतन शाह के विरुद्ध धारा 406, 420, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

