कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, गुरुद्वारा अध्यक्ष सहित 3 के खिलाफ एफआईआर, दुकान में तोड़फोड़ कर घुसने का आरोप, मामला सुपेला थाने का

कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, गुरुद्वारा अध्यक्ष सहित 3 के खिलाफ एफआईआर, दुकान में तोड़फोड़ कर घुसने का आरोप, मामला सुपेला थाने का


कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, गुरुद्वारा अध्यक्ष सहित 3 के खिलाफ एफआईआर, दुकान में तोड़फोड़ कर घुसने का आरोप, मामला सुपेला थाने का

भिलाई नगर, 9 मई। सुपेला थाना में शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के अध्यक्ष पलविंदर सिह सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और चोरी का मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। इस मामले में पीड़ित महिला का आरोप था कि घटना के समय उसने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा।

थाना प्रभारी सुपेला सुरेश ध्रुव ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद चौक निवासी दलबीर कौर (62 वर्ष) गुरुद्वारा की दुकान नंबर 7 को किराये से लेकर बुटीक संचालित करती थी। गुरुद्वारा के अध्यक्ष पलविंदर सिंह रंधावा (59 वर्ष), पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह (65 वर्ष) और सुखवंत सिंह (55 वर्ष) की सहमति से उसने दुकान को 4 साल पहले किराये पर लिया था। इसी बीच उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और दलबीर कौर को दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि मिली। उन पैसों से दुकान को नए सिरे से उसने बनवाया। दुकान में तोड़फोड़ व निर्माण के लिए उसने गुरुद्वारा कमेटी के उक्त पदाधिकारियों से अनुमति भी ली थी। दुकान बनवाने में उसका 5 लाख रुपए खर्च हो गया। इसी दौरान आरोपी पदाधिकारियों ने महिला को दुकान खाली कराने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। महिला ने कुछ दिन के लिए दुकान नहीं खोली। दलबीर का आरोप है कि दुकान बंद होने का फायदा उठाकर आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2020 की रात दुकान का ताला तोड़ 10 लाख रुपए का सामान पार किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के आदेश पर धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद में आरोपी पलविंदर सिंह, अनूप सिंह और सुखवंत सिहं के खिलाफ धारा 294, 506, 420, 457, 380, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

पीड़ित दलबीर कौर का आरोप है कि उसने पदाधिकारियों की शिकायत गुरुद्वारा कमेटी में की और न्याय मांगा। जब कमेटी ने दबाव बनाया तो आरोपी अपने पद का रौब दिखाते हुए उसे देख लेने की धमकी देने लगे। उन्होंने महिला को गुरुद्वारा में घुसने पर भी रोक लगा दी। महिला जबरदस्ती गई तो उसे धक्का-मुक्की करके वहां से भगा दिया गया। दलबीर ने 13 दिसम्बर 2020 को थाना सुपेला में उक्त मामले की शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। दबाव बनाने पर पुलिस ने आस पास के सीसीटीवी फुटेज जब्त किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

दलबीर कौर ने न्यायालय को बताया कि आरोपियों ने उसकी दुकान से एसी, एलईडी टीवी, सीलिंग फैन, स्टील कांच का शोकेस अलमारी, सिलाई मशीन टेबल, काउंटर में रखे कपड़े और नकद 5 लाख 5 हजार रुपए, सोने का हार 18 ग्राम, 1 जोड़ी सोने का लटकन 7 ग्राम और 25 ग्राम की दो सोने की अंगूठी समेत 10 लाख का सामान लिया है।