सीजी न्यूज ऑनलाइन, 17 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई के कालीबाड़ी के समीप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के मामले में दाखिल जनहित याचिका और रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सभी मामलों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है।
यह मामला नगर निगम भिलाई द्वारा नगर विधायक के भाई धर्मेंद्र यादव और डॉ. श्रुतिका ताम्रकार यादव को आवंटित प्लॉट्स से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ उदय नारायण सिंह और विकास विक्रम सिंह सहित अन्य निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके अलावा नगर विधायक के भाई धर्मेंद्र यादव और अन्य द्वारा सोसायटी के सेप्टिक टैंक की सुरक्षा के लिए लगाई गई बाड़ को हटाने का प्रयास को लेकर भी स्थानीय लोगों से विवाद है। सेप्टिक टैंक के आसपास निवासियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया था, जिसे लेकर विवाद गहराया। इस क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों को लेकर एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में पेश की गई थी।
मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पहले हुई सुनवाई में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सभी मामलों को एक साथ क्लब करने का निर्देश दिया गया और प्रतिवादियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया गया।

