नगर पालिक निगम भिलाई के नियमितीकरण नोटिस पर बीएसपी का रुख सख्त

नगर पालिक निगम भिलाई के नियमितीकरण नोटिस पर बीएसपी का रुख सख्त


🔴टाउनशिप क्षेत्र ‘लोक परिसर’ घोषित, नियमितीकरण असंभव

भिलाईनगर, 02 मार्च 2026। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण संबंधी जारी नोटिस के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि टाउनशिप क्षेत्र की संपत्तियां ‘लोक परिसर’ की श्रेणी में आती हैं और बिना पूर्व अनुमति किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। बीएसपी ने दो टूक कहा है कि अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण संभव नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी नोटिस (समाचार पत्रों में 26 फरवरी को प्रकाशित) के संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन ने टाउनशिप क्षेत्र के लीजधारकों एवं आबंटियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।
निगम द्वारा जारी नोटिस में बीएसपी द्वारा लीज पर प्रदत्त आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य भवनों में किए गए अनाधिकृत विस्तारीकरण/निर्माण के नियमितीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पर बीएसपी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र एवं उसकी संपत्तियां “लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971” के अंतर्गत लोक परिसर की श्रेणी में आती हैं।


बिना अनुमति निर्माण अवैध


बीएसपी प्रबंधन के अनुसार, टाउनशिप क्षेत्र में आवंटित दुकान, मकान अथवा अन्य भवनों का आवंटन बीएसपी द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन किया जाता है। इन शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण या विस्तारीकरण अवैध माना जाएगा।
यदि किसी आबंटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया जाता है या आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

नियमितीकरण बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं

बीएसपी ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत भवन या निर्माण का नियमितीकरण संभव नहीं है। यदि कोई आबंटी नगर निगम के माध्यम से नियमितीकरण की कार्यवाही करता है, तो वह पूर्णतः उसके स्वयं के जोखिम एवं लागत पर होगी। ऐसी किसी भी कार्यवाही को बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
महाप्रबंधक (दुकान, आ-लीज, लाइसेंस, आवास एवं राजस्व), भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जारी इस सूचना में सभी आबंटियों से अपील की गई है कि वे अनाधिकृत निर्माण न करें तथा आवंटन की शर्तों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।