BREAKING : जेल में रहेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह, जमानत याचिका खारिज

BREAKING : जेल में रहेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह, जमानत याचिका खारिज


🛑 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में किया था अश्लील कमेंट्स

दुर्ग 05 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में अश्लील एवं अभद्र कमेंट्स के मामले में जेल में कैद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह की आज जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीएन ठाकुर ने कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया ।

आपको बता दें कि भाजपा नेता तुषार देवांगन की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने बृजमोहन सिंह के खिलाफ धारा 296, 353(1)(b) 353(1) (c), 353(2) बीएनएस एवं 67 आईटी एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर बुधवार 4 जून को न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से न्यायालय ने उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर दुर्ग सेंट्रल जेल भेज दिया था।

अधिवक्ता श्याम सुंदर बंसल एवं अशोक कुमार यादव ने कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में लगाई थी। भाजपा नेता तुषार देवांगन की ओर अधिवक्ता गौरी चक्रवर्ती एवं अधिवक्ता सौरभ चटर्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया।

आज बृजमोहन सिंह ने अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत आवेदन लगाया गया था। जिसमें अधिवक्ता श्रीमती गौरी चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम सोनारे, प्रकाश शर्मा, संजय सिंह, सूरज शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी साहू व अन्य अधिवक्ताओ द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। सुनवाई पश्चात न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन ख़ारिज कर दिया गया।

न्यायालय के समक्ष अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली है और गवाहो को प्रभावित कर सकता है। समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग कर अनादर करना अनुचित है।