भिलाई नगर 13 फरवरी । ग्रैंड न्यूज़ विजन के डायरेक्टर गुरचरण सिंह होरा को ग्रैंड न्यूज़ विजन की न्यूज़ एंकर के साथ छेड़छाड़ के मामले में आज अग्रिम जमानत मिल गई है। गुरु चरण सिंह होरा देवेंद्र नगर रायपुर निवासी ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश दुर्ग गणेश राम पटेल के न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। उनकी अग्रिम अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है तथा उन्हें ₹25000 के मुचलके पर अग्रिम जमानत मिल गई है।
आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ विजन की महिला न्यूज़ एंकर की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने 3 फरवरी को गुरु चरण सिंह होरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था । जिसमें अपराध क्रमांक 101/2024 के तहत भादवि की धारा 354, 354A, 506, 509, का अपराध दर्ज किया था । इसी मामले में गुरु चरण सिंह होरा ने दुर्ग न्यायालय में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया, सोमवार को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई और आज संध्या मंगलवार को 4:00 बजे फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुरु चरण सिंह होरा को 25000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है।
ब्रेकिंग न्यूज़ : न्यूज़ एंकर से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी ग्रैंड न्यूज़ विजन के डायरेक्टर गुरचरण सिंह होरा को मिली अग्रिम जमानत

