ब्रेकिंग न्यूज़ : छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन एवं अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर वी. वाई अस्पताल पद्मनाभपुर दुर्ग का लाइसेंस कलेक्टर ने किया निरस्त, भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर करने का दिया आदेश

ब्रेकिंग न्यूज़ : छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन एवं अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर वी. वाई अस्पताल पद्मनाभपुर दुर्ग का लाइसेंस कलेक्टर ने किया निरस्त, भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर करने का दिया आदेश


दुर्ग 23 फरवरी । संचालक, वी. वाई अस्पताल, पद्मनाभपुर रोड, दुर्ग के प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने एवं अर्थ दंड की राशि ₹20000 का भुगतान नहीं करने का दोषी पाए जाने पर जिलाधीश एवं परिवीक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के द्वारा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही इस 14 बिस्तर अस्पताल में भर्ती मरीजों को तीन दिन के भीतर जिला अस्पताल में रेफर करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।


छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि वी. वाई अस्पताल, पद्मनाभपुर रोड, दुर्ग के संचालक को 8 जनवरी 2024 एवं 2 फरवरी 2024 जिला प्रशासन द्वारा जारी पत्र के तहत मातृत्व मृत्यु के संबंध में शसन के नियमानुसार निर्धारित समय पर कार्यालय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जाना एवं कार्यालयीन नोटिस का जवाब नहीं दिये जाने का दोषी पाया गया। इस वस्तु स्थिति से कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को नोडल अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट सौंप गई थी। इस रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया कि अस्पताल संचालक को छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट जिला- दुर्ग द्वारा नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के उल्लंघन करने के कारण NHA के प्रावधानों के तहत रू 20,000 से संचालक, व्ही.वाई हॉस्पिटल, पद्मनाभपुर दुर्ग को दण्डित कर संस्था का संचालन बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद अस्पताल का संचालन जारी रखे हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत दण्डित अर्थदण्ड राशि रू 20,000 आज दिनांक तक कार्यालय में जमा नहीं किया गया। जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए वी. वाई अस्पताल, पद्मनाभपुर रोड, दुर्ग, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्पताल का संचालन जारी रखा गया। इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश का घोर उल्लंघन है। इस पर कलेक्टर एवं परिवीक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के द्वारा कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल, व्ही. वाई हॉस्पिटल, पद्मनाभपुर दुर्ग को नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के बार-बार उल्लंघन करने के कारण NHA के प्रावधानों के तहत दिनांक 14/08/2019 को निजी चिकित्सालय संचालन हेतु प्रदत्त लायसेंस जिसका लायसेंस नं – DURG0358/HOS, लायसेंस अवधि 31/07/2019 से 30/07/2024 तक वैध है, जिसे नर्सिंग होम एक्ट अध्याय दो की धारा १. अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलम्बन की कण्डिका (3) के तहत संबधित अस्पताल का संचालन बंद रखने एवं अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।


इसके अलावा नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला के द्वारा संचालक, वी. वाई अस्पताल, पद्मनाभपुर रोड, दुर्ग को आदेश देते हुए उल्लेखित किया है कि इस 14 बिस्तर अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को तीन दिन के भीतर जिला अस्पताल में रेफर किया जाए ताकि उनका उपचार निरंतर जारी रखा जा सके।