भिलाई में Blinkit की ‘फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप’ के नाम पर 15.58 लाख की ठगी

भिलाई में Blinkit की ‘फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप’ के नाम पर 15.58 लाख की ठगी


🔴जामुल थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

भिलाईनगर, 27 फरवरी 2026। वार्ड क्रमांक 18 महाराणा प्रताप नगर, शिवपुरी जामुल निवासी एक महिला से ऑनलाइन फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 15 लाख 58 हजार 60 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर जामुल पुलिस ने अज्ञात मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जामुल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया प्रीति निषाद (32 वर्ष) पति लोकेश निषाद, गृहणी, ने थाना जामुल में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में बताया गया है कि 17 दिसंबर 2025 को उनके पति के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने स्वयं को Blinkit कंपनी से जुड़ा बताते हुए भिलाई-3 क्षेत्र में फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप के लिए नाम चयनित होने की बात कही।
आरोपियों ने रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कराने को कहा। इसके बाद 19 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच प्रार्थिया और उनके पति ने बताए गए बैंक खातों में क्रमशः 49,000, 560, 2,00,000, 1,83,500, 2,00,000, 2,00,000, 1,75,000, 1,75,000, 2,00,000 और 1,75,000 रुपये ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर 15,58,060 रुपये की राशि जमा कराई गई।
रकम जमा कराने के बाद आरोपियों ने संपर्क बंद कर दिया, तब ठगी का अहसास हुआ। पीड़िता ने साइबर पुलिस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर उन्हें एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त हुआ है।
आवेदन के अवलोकन पर जामुल पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। अज्ञात मोबाइल नंबर धारकों एवं संबंधित बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी के इस मामले में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी या निवेश संबंधी प्रस्ताव पर विश्वास करने से पहले संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यम से सत्यापन अवश्य करें तथा किसी अज्ञात खाते में रकम ट्रांसफर करने से बचें।