भिलाई के ट्रांसपोर्टर के साथ करोड़ों की ठगी, पुरानी भिलाई थाने में मामला दर्ज

भिलाई के ट्रांसपोर्टर के साथ करोड़ों की ठगी, पुरानी भिलाई थाने में मामला दर्ज


🛑 माइनिंग ट्रांसपोर्टर बन 12 चक्का के 6 ट्रक थे किराए में, सभी ट्रक लेकर फरार

भिलाई नगर 17 जून । माइनिंग ट्रांसपोर्टर बनकर भिलाई के ट्रांसपोर्टर के साथ करोड़ों रुपए की ठागी किए जाने का मामला सामने आया है। जिसमें आरोपियों के द्वारा 12 चक्का ट्रक एवं किराए के 14 लाख 40000 रुपए ट्रांसपोर्टर को नहीं दिए गए। पुलिस के प्रयास से दो ट्रक वापस लाई गई है। ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर से पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

शोभाराम साहू आ. ईश्वरी प्रसाद साहू 40 वर्ष निवासी ग्राम मोरिद वार्ड 39, भिलाई-3 चरोदा में रहता है। भिलाई-3 में विठ्ठलपुरम से ट्रांसपोर्ट का कार्य एवं व्यवसाय करते है। शोभाराम के आफिस में लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे ने आकर संपर्क किया। लगातार आफिस में आकर व्यवसाय के संबध में चर्चा करते हुए संपर्क में रहे। स्वयं को रूलबर्ड वाईट साफटेक प्राय. लिमि. के डायरेक्टर होना बताया तथा कंपनी में 12 पहिया वाहन से कार्य लिया जाता है।और उनकी कंपनी का नाम है। वे लोग अन्य कंपनियो से मासिक भाड़ा में वाहन लेते हैं । शोभाराम को भी ऑफर दिया कि उनके यहां की गाड़ियां कंपनी में लगवा देंगे बदले में अच्छा भाड़ा मिलेगा। शोभाराम ने व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए समय मांगा। परंतु दूसरे पक्ष का शोभाराम की कंपनी में अप्रोच करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। अनेक प्रकार के लुभावना ऑफर दिया गया। कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापर, रायगढ़ के कंपनी एवं कोल खदान के अधिकारी एवं सभी विधायक एवं मंत्री से संबंधों का हवाला दिया। इसके आधार पर कोई भी कंपनी में टेंडर मिल जाता है। तथाकथित कोल खदान के मार्केटिंग अधिकारी बताकर मुलाकात करवाई। उसके झांसा में शोभाराम 12 चक्का की 6 गाड़ी उन्हें दे दिया। बताया कि कोरबा के कुसमुंडा माईन्स में लगा दिया है तथा उसका एक फर्जी विडियो बनाकर भेजा गया। उसके पश्चात एक फर्जी व्यक्ति। माईस का जीएम है ऐसा बताकर बात करवा दिया गया। प्रति गाड़ी मासिक किराया 2,40,000/- रहेगा । इस प्रकार 6 गाड़ियों का एक माह का किराया 14,40000/- बनता है। तत्पश्चात लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे 10 जनवरी 2025 को भिलाई-3 से गाड़ी ले गए। उनके द्वारा कहा गया कि गाड़ी का ड्राईवर हमारा रहेगा तथा उनका पेमेंट भी वही लोग देगें। शोभाराम उनके झांसे में आकर अपनी गाड़ी दे दिया जिसका नबर इस प्रकार है। (CG07 CL 9025, CG07 CN 9027 CG07 CN 9029, CG07 CR 9031,CG07 CR 9032,CG07 CG 8891 और यहा गाड़िया शोभा ट्रांसपोट के नाम से भिलाई-दुर्ग में चल रहा था। ततपश्चात् एक महिना होने के बाद उन लोगो से संपर्क कर तयशुदा रकम की मांग किया, जिस पर उनके द्वारा दे रहा है। कहते कहते एक माह निकाल दिया। इस प्रकार टाल मटोल करते हुए घुमाता रहा। उनके द्वारा एग्रीमेंट बनाने के बाद भी 16 जून 2025 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। तब शोभाराम को आभाष हुआ कि उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई। कुसमुंडा माईस जाकर पता किया तो कुसमुंडा माईंस से उन लोगो के द्वारा एडवांस रकम ले लिए हैं। और गाड़ी भी निकाल कर ले गए हैं। शोभाराम का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। प्रार्थी शोशाराम साहू की रिपोर्ट पर से पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा धारा 318(4), 316(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि आरोपी के द्वारा किराए के अलावा प्रार्थी के सभी 6 वाहन भी लेकर फरार हो गए परंतु पुलिस के प्रयास से दो वाहन मिल चुके हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है।