🛑2024 में दर्ज अपराध की विवेचना जारी, नोटिस तामील कर आरोपियों से की गई पूछताछ
भिलाईनगर, 04 नवंबर 2026। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। विवेचना के दौरान आरोपियों को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस तामील कर पूछताछ की गई। आवश्यक जांच एवं कार्रवाई के बाद तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 48/2024, धारा 420 भारतीय दंड संहिता (भादवि) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। प्रकरण की विवेचना के दौरान नामजद आरोपियों राहुल सिंह, मुकेश कुमार शर्मा एवं कंवलजीत चेलक को नोटिस जारी कर विवेचना में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे।
नोटिस तामील होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं तथ्यों का संकलन किया। साथ ही शिकायतकर्ता का कथन दर्ज कर अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।
पुलिस ने बताया कि प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के पश्चात तीनों नामजद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मामले की अग्रिम विवेचना जारी है।
आरोपियों का विवरण
- राहुल सिंह (37 वर्ष), निवासी गांधी नगर, सुपेला, जिला दुर्ग।
- मुकेश कुमार शर्मा (38 वर्ष), निवासी राधिका नगर, सुपेला, जिला दुर्ग।
- कंवलजीत चेलक (33 वर्ष), निवासी कोसा नगर, सुपेला, जिला दुर्ग।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा आर्थिक अपराध का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। वित्तीय लेन-देन के दौरान सावधानी बरतें तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें।
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार निष्पक्ष जांच एवं वैधानिक कार्रवाई की जाती है।


