भिलाई नगर, 31 मई। नगर निगम भिलाई द्वारा भिलाई क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
आज ग्राम कोहका के खसरा क्रं. 2136, 2142, 2143, 2144, 2145 लगभग 2 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। निगम के बिल्डिंग परमिशन आफिसर हिमांशु देशमुख, जोन के राजस्व अधिकारी अपनी टीम के साथ आज मौके पर पहुंच अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की है। जैसे ही स्थल पर नगर निगम की टीम पहुंची बुकिंग करने वाले दलाल मौके से भाग खड़े हुए।

नया बुकिंग अपडेट अयप्पा नगर का मिला जिसमें जगह को चिन्हित कर प्लाट के रूप में बेचा जा रहा था।
कलेक्टर ऋतु प्रकाश चौधरी एवं आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के स्पष्ट निर्देश है कि मकान या दुकान के लिए प्लाट खरीदने से पहले उसका राजस्व विभाग से सत्यता की जानकारी अवश्य कर लें।

प्लाट खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें,नगर निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग के हल्का पटवारी के पास या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिग विभाग से सत्यापन करा लें। केवल रजिस्ट्री करा लेना ही नहीं सब कुछ नहीं है। मकान के लिए रोड नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओ की आवश्यकता पड़ती है। प्लाट खरीद लेने के बाद हितग्राही मकान, दुकान बनवाने के लिए नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा विभाग में आवेदन करने पर जब उन्हे ज्ञात होता है कि उनका प्लाट अवैध है टाउन इन कन्ट्री प्लानिग से अप्रुवल नहीं है मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिल सकता है तब उन्हें परेशानी होती है।
नगर निगम भिलाई बार बार अवैध प्लाट पर कार्यवाही करते हुए अपील कर रही है कि प्लाट खरीदते समय सावधानी बरतें।

