🔴मकान एवं दुकाने भी की गई ध्वस्त
भिलाईनगर, 15 जून 2026। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर भिलाई नगर निगम ने सोमवार को जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे, मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में की गई।
निगम अधिकारियों के अनुसार उल्लास नगर एवं नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर धार्मिक एवं आवासीय निर्माण कर लिया गया था। संबंधित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए शासन से स्वीकृति भी मिल चुकी है।

बताया गया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कब्जा नहीं हटाए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान शिवा पब्लिक स्कूल के सामने स्थित अवैध मदरसा एवं आवासीय निर्माण को हटाया गया। वहीं नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के समीप स्थित अतिक्रमित दुकानों और मकानों पर भी निगम ने कार्रवाई की।
इस दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी दशरथ सिंह राजपूत, नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, तहसीलदार डीकेश्वर साहू, उपायुक्त एवं जोन आयुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल सहित निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें, अन्यथा भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित आवास निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और जरूरतमंद हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।

