भिलाई निगम के कांग्रेसी पार्षद व साथियों को क्रिकेट बैट और पाइप से पीटा, क्रिकेट ग्राउंड में दो पक्षों में जमकर मारपीट, काउंटर केस दर्ज
भिलाईनगर 24 मार्च भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सी 3 क्रिकेट ग्राउंड हुडको में आज सुबह वार्ड क्रमांक 69 हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई नगर निगम के कांग्रेस पार्षद को क्रिकेट के बैट एवं प्लास्टिक पाइप से जमकर पीटा गया। जबकि कांग्रेसी पार्षद एवं साथियों के द्वारा भी दूसरे पक्ष को पीटा गया है। दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर से भिलाई नगर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर विवेचना में लिया है ।
भिलाईनगर थाना प्रभारी एम एल. शुक्ला ने बताया कि हास्पिटल सेक्टर सड़क 09 ब्लाक 04 रुम नं. 03 निवासी कोमल दास टंडन (42 साल) जो वार्ड क्र. 69 हास्पिटल सेक्टर का पार्षद है. गुरुवार की सुबह 7.30 बजे अपने घर के पास झाड़ू लगा रहा था. उसी समय पड़ोस में रहने वाला सुन्दर राव एवं उसका लड़का अनमोल राव आकर बोला कि सी 3 क्रिकेट ग्राउंड के पास बच्चे लोग का झगड़ा हो गया है चलो समझाकर आते है. बोलने पर प्रार्थी उनके साथ सी 03 ग्राउंड हास्पिटल सेक्टर गया. वहां पर उपस्थित अरूण नाम का लड़का जो हास्पिटल सेक्टर मे ही रहता है. उसको हम लोग बोले कि अनमोल को क्रिकेट क्यों खेलने नही देते हो कहकर समझाने पर अरूण आक्रोशित होकर प्रार्थी कोमल दास, सुन्दर राव एवं अनमोल को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे उतने मे उसके साथी सेमुअल डेविड एवं उसके दोनो बेटे शारुन एवं साहिल आ गये. सभी मिलकर अपने पास रखे क्रिकेट बैट एवं प्लास्टिक पाईप से मारपीट किये है, जिससे प्रार्थी बांये हांथ मे , अनमोल को पीठ मे सुन्दर राव को सिर मे चोंट आया है. पुलिस ने मामले में धारा 294 323 506 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से हास्पिटल सेक्टर सड़क 09 ब्लाक 05 रुम नं. 07 निवासी जी अरुण (26साल) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गुरुवार की सुबह 7.30 बजे सी 03 ग्राउंड हास्पिटल सेक्टर मे क्रिकेट खेल रहा था. उसी समय अनमोल राव नाम का लड़का क्रिकेट खेलने के लिये आया.तब मेरे अन्य साथी लोग उनके साथ क्रिकेट खेलने से मना किये तो मै अनमोल राव को बोला कि भाई हम लोग आपके साथ नही खेलेंगे आप यहा से चले जाओ तो अनमोल राव अपने घर जाकर अपने साथ अपने पिताजी सुन्दर राव एवं कोमल दास टंडन को साथ मे लेकर आ गया और अनमोल अपने पिता सुन्दर राव के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की. रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में धारा 294 323 506 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

