दुर्ग 13 अगस्त । दुर्ग एवं भिलाई शहर में स्थित आधा दर्जन मेडिकल संस्थानों में कल जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ अनिल शुक्ला एवं टीम के द्वारा दबिश दी गई। सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के दौरान अधिकांश संस्थानों में खामियां मिली जबकि दो संस्थाओं के द्वारा बिना लाइसेंस के ही संचालन किया जा रहा था। जिन्हें तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया।

जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉक्टर अनिल शुक्ला के द्वारा मानवी हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने वाले संस्थाओ का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। दुर्ग जिले में संचालित अधिकांश मेडिकल संस्थानों में निर्धारित नियमों की अपूर्णता पाई जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें इन खामियों को तत्काल दूर करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

डॉ. अनिल कुमार शुक्ला जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एवं टीम के द्वारा 12 अगस्त 2024 को ओम क्लिनिक पोटिया कला दुर्ग, जैमिनी हॉस्पिटल पोटिया चौक आदर्श नगर दुर्ग, केयर हॉस्पिटल कोहका रोड भिलाई, ओम हॉस्पिटल मानवीय नगर दुर्ग, एवं भाटिया डेंटल हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब जी. ई.रोड दुर्ग का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान ओम क्लीनिक एवं भाटिया डेंटल हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब अवैध रूप से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित पाया गया।

जिसे नर्सिंग होम एक्ट के तहत वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने तक तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया, एवं जैमिनी हॉस्पिटल में मेल- फीमेल वार्ड अव्यवस्थित पाया गया फीमेल वार्ड में पुरुष मरीज भर्ती पाया गया, साथ ही आयुष्मान एवं अन्य कमियां पाई गई एवं केयर हॉस्पिटल में रैंप की सुविधा नहीं पाई गई उनके द्वारा बिना पर्यावरण एनओसी के अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, साथ ही यहां पर स्टाफ नर्स के पद पर बिना निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले स्टाफ की भर्ती कर कार्य कराया जा रहा है जो की जन समुदाय के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जिन्हें नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर तत्काल बंद करने को निर्देश दिया गया