🔴रजिस्ट्री के लिए करने लगा टालमटोल तब हुआ ठगी का खुलासा
भिलाई नगर 02 सितंबर। दूसरे के स्वामित्व की भूमि का मालिक बनकर विक्रय हेतु जमीन का सौदा कर लिया। खरीदार दोनों ही महिलाओं से करीब साढे 16 लाख रुपए प्राप्त कर लिये। परंतु लंबे समय तक रजिस्ट्री नहीं होने पर खरीदार दोनों ही महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ। तब भिलाई नगर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी।
भिलाई नगर पुलिस ने बताया कि प्रार्थी आशा वर्मा पति धनीराम वर्मा उम्र 32 साल निवासी माली मोहल्ला हुडको भिलाई मे अपनी जेठ मनीराम वर्मा एवं जेठानी रेखा वर्मा के साथ रहती है| सन 2023 मे उरला दुर्ग मे हम लोग जमीन खरीदने के लिये जमीन देखने के लिये गये थे | वहां पर हमारी मुलाकात कमलेश चौरे उम्र लगभग 40 वर्ष आत्मज प्रेमदास चौरे निवासी मकान क्र. 451 डा. अंबेडकर नगर के पी बंगले के पास वार्ड क्र. 58 उरला दुर्ग नामक व्यक्ति के साथ हुयी तब कमलेश चौरे ने हम लोग को बताया कि, उनकी स्वयं के स्वामित्व की परिवर्तित भूमि उरला वार्ड क्र. 57, दुर्ग में स्थित है और वह उस जमीन को बेचना चाहते है । चूँकि हम लोग दुर्ग में भूमि खरीदकर आवास निर्मित करना चाहते थे।
कमलेश चौरे से उनकी भूमि खरीदने की इच्छा जाहिर की। 5 दिसंबर 2023 को कमलेश चौरे ने भूमि उरला वार्ड (पश्चिम) क्र. 57 प.ह. न. 17/7 खसरा क्र 87/1 का टुकड़ा 3024 वर्ग फीट 48 X 63 ऋण पुस्तिका क्र 1797085 को जेठानी श्रीमती रेखा वर्मा ध प. मनीराम वर्मा के नाम पर बेचने के लिये एवं 2. उरला वार्ड (पश्चिम) क्र. 57 प.ह. न. रकबा लगभग 1323 वर्ग फीट 21 X 63 फीट को आशा वर्मा के नाम पर बेचने के लिये दो इकरारनामा स्टाम्प पेपर पर बनाये और भूमि बेचने हेतु AGREEMENT FOR SALE किया। जिसमे श्रीमती रेखा वर्मा भूमि बिक्री राशि कुल रुपये 11,16,500 रुपये मे आशा वर्मा से कुल राशि रूपए 5,27,500 रुपये मे बिक्री करने का सौदा तय हुआ |
जिसमे बयाना के रुप मे 05.12.2023 को जेठानी श्रीमती रेखा वर्मा ने 216500 रुपये एवं आशा वर्मा ने 127500 रुपये नगद दिये थे | उसके बाद रजिस्ट्री के लिये कमलेश चौरे को कहने पर आज कल कहकर टाल मटोल करते रहा | कमलेश चौरे द्वारा 26 जून 2025 को हमारे घर हुडको भिलाई मे आकर शेष रकम जेठानी श्रीमती रेखा वर्मा से रुपये कुल 09 लाख रुपये एवं आशा वर्मा से शेष रकम 04 लाख रुपये का चेक ले जाकर 30.06.2025 को अपने खाते मे आहरित कर लिया है | रकम आहरित करने के उपरांत कमलेश चौरे ने जब रजिस्ट्री नही करवायी तब हम लोग उरला मे जाकर उक्त भुमि के संबंध मे जानकारी लिये तब पता चला कि उक्त जमीन कमलेश चौरे के स्वामित्व की नही है जबकि उक्त जमीन का मूल मालिक महेश आत्मज रामा निवासी उरला के नाम से है |
इस प्रकार कमलेश चौरे के द्वारा दुसरे के स्वामित्व की भुमि को अपना भुमि बताकर छलपुर्वक आशा वर्मा से 527500 रुपये एवं रेखा वर्मा से 1116500 रुपये लेकर जमीन नही देकर धोखाधड़ी किया है | आशा वर्मा की रिपोर्ट पर से भिलाई नगर पुलिस के द्वारा आरोपी कमलेश चौरे के खिलाफ 318(4) बीएनएस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।