भिलाई नगर 18 जनवरी । भिलाई के सुपेला क्षेत्र में दक्षिण गंगोत्री मार्केट में संचालित हिमानी टायर के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मोलय ने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, लेकिन उसे समय पर भुगतान नहीं किया। इस पर बैंक ने मोलय कुमार की दक्षिण गंगोत्री स्थित दुकान को ई ऑक्शन के माध्यम से विक्रय कर दिया । मोलय ने कोर्ट के आधार पर की गई बैंक की कार्रवाई को नहीं माना और दुकान की सील को तोड़कर फिर से बलात कब्जा कर लिया। इससे बैंक के मुख्य प्रबंधक ने सुपेला थाने में मोलय कुमार के खिलाफ धारा 447 के तहत मामला दर्ज कराया है।
बैक आफ इंडिया मे मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी सुमुख अग्रवाल ने बताया कि मेसर्स हिमानी टायर्स के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ ने उनके बैंक से सीसी लिमिट और टर्म लोन मिलाकर 48 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने उस लोन का समय पर भुगतान नहीं किया। बैंक ने बकाया राशि की वसूली के लिए कर्जदार के खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू की।
बैंक ने मोलय बाघ के खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्ज़ा में ले लिया। इस संपत्ति को बैंक प्रबंधन ने संवैधानिक रूप से कब्जे में लेने और उसको विक्रय का अधिकार पाने के लिए न्यायालय में प्रकरण दायर किया। न्यायालय ने 24 अगस्त 2023 को बैंक को इसके लिए अनुमति देते हुए तहसीलदार सुपेला को कब्जा खाली कराने के लिए आदेशित किया। तहसीलदार ने पुलिस की मदद से 05 जनवरी 2024 को संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिला दिया।
49 लाख रुपए में प्रॉपर्टी हो चुकी है नीलाम
बैंक के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि इस संपत्ति को बैंक ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलाम कर चुका है। यह संपत्ति 49 लाख रुपए में किसी साव ने खरीद लिया है। परंतु बैंक ने प्रॉपर्टी को सील करके उसको अपने आधिपत्य में लिया मोलय बाघ ने जबरदस्ती सील को तोड़कर प्रॉपर्टी पर फिर से बलात कब्जा कर लिया है। इसके बाद बैंक ने पुलिस में शिकायत करके प्रॉपर्टी को खाली करनाने की मांग की है, जिससे संपत्ति को अधिकृत व्यक्ति सुपुर्द की जा सके।

