भिलाई नगर 15 मई । अवैध रूप से भिलाई में निवासरत बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी को सुपेला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अवैध अप्रवासियों पर कार्यवाही हेतु गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) व्दारा कार्यवाही की गई है। भारत बांग्लादेश सीमा से प्रवेश कर अपनी पहचान छिपाते हुए लगभग 02 वर्षों से सुपेला में नाम बदल कर रह रही थी। अंजली सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम से पहचान छिपाकर रहते पाई गई। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एसटीएफ गठन के उपरांत की पहली कार्यवाही है।
आधार कार्ड में प्रतिरूपण कर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर ईलाज में उपयोग किया गया।
महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत की गयी कार्यवाही हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे, बांग्लादेशी / रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उन्हें वापस भेजे जाने की कार्यवाही हेतु दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है, जिनके व्दारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्यवाही की जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्यवाही के क्रम में दिनांक 14 मई को जानकारी प्राप्त हुई कि सुपेला नेहरू रोड मैं सूरज साब के मकान में एक बांग्लादेश की महिला अपना मूल पहचान छुपाते हुए काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह के छदम नाम की रह रही है। उक्त सूचना तस्दीकी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया।
टीम के व्दारा सूरज साव के मकान में रह रही महिला से पूछताछ करने पर उसके व्दारा अपना नाम अंजली सिंह, पूर्वी दिल्ली, नांगलोई निवासी होना बताई एवं पहचान हेतु अंजली सिंह के नाम से आधार कार्ड प्रस्तुत की. जो तस्दीकी पर प्रथम दृष्टया सन्देहास्पद पाया गया। महिला से बारीकी से लगातार पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम पन्ना बीवी पिता अब्दुल रौफ उम्र लगभग 25 वर्ष मूल निवासी दीधीरपार, दौलतपुर फुलवारी गेट, पोस्ट-बादासतला सिरामीनी जिला खुलना बांग्लादेश का होना बताई।
जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीवी लगभग 08 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बागलादेश से बोन्गांव पेट्रोपोन, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंर्तराष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर कोलकाता आकर अपना नाम काकोली घोष बता कर सोनागााडी में लगभग 5 वर्ष अवैध रूप से रही, वहां से दिल्ली में लगभग 1 वर्ष रही। दिल्ली में रहने के दौरान मिलाई निवासी पूजा नामक लड़की के साथ परिचय होने पर उसके साथ मिलाई आकर विगत लगभग 02 वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित सूरज साव के मकान में स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह निवासी दिल्ली का होना बताकर किराए से रह रही थी। इस दौरान भी बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा जसौर बोन्गांव मेट्रोपौल जिला- उत्तर 24 परगना स्थित भारत बांग्लादेश अंर्तराष्ट्रीय बॉर्डर से कई वार बांग्लादेश स्थित अपने मूल निवास आना-जाना करना पाया गया। पन्ना बीबी व्दारा संचालित मोबाईल फोन की आने पर इसके व्दारा अपने मोबाईल फोल से बांग्लादेश के लगभग एक दर्जन से अधिक मोबाईल नम्बरों से (पिता, भाई. बहन एवं अन्य रिश्तेदारों) से लगातार बात करना एवं सम्पर्क में रहना पाया गया।
जांच के दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक पल्ला बीवी द्वारा स्वयं को अंजली सिंह ८/० परमजीत सिंह, मकान नंबर 32 ए. 33. 34 निहाल विहार नांगोली बेस्ट दिल्ली 110041 आधार कार्ड नंबर 921756650853 में प्रतिरूपाण कर उसके धारक के रूप में अस्पताल में फर्जी तौर पर प्रस्तुत किया जाकर उसमें लगे फोटो को जानबूझकर अस्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर एवं स्वयं के बाग्लादेशी नागरिक होने की पहचान छुपाया जाकर अर्ती होकर ईलाज कराया गया। इस प्रकार बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीत्री द्वारा स्वयं की पहचान छुपाते हुए बिना किसी वैध दस्तावेज, वीजा/पासपोर्ट के अवैध रूप से बारलादेश से भारत में प्रवेश कर यहां अनाधिकृत रूप से निवासरत होना एवं अवैध रूप से निवासरत होकर बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाने के लिए काकोली घोष एवं अंजली सिंह के नाम से निवास करना, अंजली सिंह के नाम से स्वयं को दिल्ली निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर प्रस्तुत कर उसका दुरुपयोग करना अपराध धारा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 (1) एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3) एवं धारा 318, 319, 336(3) बीएनएस का होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी नेहरू चौक सुपेला स्थित सूरज सात के मकान में किराए से रह रही थी मकान मालिक व्दारा भी किराएदार के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना थाना में नहीं दी जाफर इसे जानबूकर छिपाकर बांगलादेशी महिला का सहयोग किया जाना पाए जाने पर मकान मालिक सूरज साव के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में एसटीएफ प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी सुपेला एवं उनकी टीम तथा एसटीएफ के सउनि रमेश सिन्हा, पंकज चतुर्वेदी एवं संतोष गुप्ता की उल्लेखनीय भूमिका रही।