भिलाई की महिला से बालाजी बिल्डर्स ने लिए करीब 14 लाख, 2 साल गुजरने के बाद भी नहीं दिया भूखंड एवं मकान, बिल्डर्स सहित टीम के खिलाफ जुर्म दर्ज
भिलाई नगर 7 मई । भिलाई की महिला से 13 लाख 81 हजार रुपए लेकर भी 2 साल बाद मकान नहीं देने की शिकायत पर श्री बालाजी बिल्डर्स के संचालक एवं दो एजेंट के खिलाफ सुपेला पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
सुपेला पुलिस ने बताया कि प्रार्थी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पति मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव आयु 46 वर्ष , निवासी-क्वा नंबर-8/डी, सडक-एनपीए सेक्टर-5 रहती है। विगत 3 वर्ष पूर्व सेक्टर-2,गणेश पंडाल मे एक स्टाल में श्री बालाजी बिल्डर्स के द्वारा लगाया गया था। श्रीबालाजी बिल्डर्स के एजेन्ट जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा के द्वारा अपने फर्म के बारे मे बताया गया और जमीन सहित मकान बनाने के बात कहकर अपने झासे मे लिया गया और और कुछ दिनो के बाद उनका फोन आया और कई जगह जमीन होने की बात कहकर जमीन दिखाने के लिये बुलाया । श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव को आशीष नगर सहित कई जगह दिखाये तथा श्रीमती शालिनी ने आशीष नगर रिसाली भिलाई की जमीन को पसंद किया गया। श्री बालाजी बिल्डर्स के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद उसमे भवन निर्माण कराने हेतु डायवर्सन , सीमांकन, भवन निर्माण अनुज्ञा सहित उचित दर से बिल्डिीग मटेरियल सहित मकान बनाकर दिया जाने का काम किया जाता है, जिस पर श्रीमती शालिनी पति के साथ बालाजी बिल्डर्स के आफिस दक्षिण गंगोत्री जाकर मकान बुक करने हेतु बिलडर्स के मालिक जुगल किशोर तिवारी से मिली थी तथा उनसे चर्चा के उपरांत उनके कहने पर बुकिंग की रकम चेक न-304738 राशि 21000 रू एसबीआई सेकटर-4 मार्केट एरिया का 22-09-2020 को दक्षिण गंगोत्री बालाजी बिल्डर्स के काउंटर मे बैठे जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा को बुकिंग के लिये दिया गया था । फिर 05-11-2020 को अपने पति मिथिलेश के साथ बालाजी बिल्डर्स जाकर 500000 लाख रू चेक न-304739 के जरिये दिया । 15-12-2020 को एक इकरारनामा श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव से श्री बालाजी बिल्डर्स के साथ निष्पादित किया गया । उसके बाद चेक नंबर-304749 दिनाक 27-05-2021 को एनईएफटी द्वारा रकम 8,00,000रू रजिस्ट्री हेतु एवं नगद 60,000 रू स्टाम्प आदि के नाम पर दिया गया । इस तरह से कुल 13,81,000 रूपये श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव द्वारा श्री बालाजी बिल्डर्स को दिया जा चुका है । परंतु श्रीबालाजी बिल्डर्स के मालिक जुगल किशोर से बुकिग किये मकान के सबंध मे जानकारी मांगे जाने पर कई प्रकार का बहाना बनाकर गुमराह किया जाता था । प्रार्थीया को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है तब अपनी रकम वापस करने के लिये श्रीबालाजी बिल्डर्स के मालिक जुगल किशोर तिवारी सम्पर्क कि तो उनके द्वारा पैसा न देकर टाल मटोल किया जाता रहा समाचार पत्रो से जानकारी प्राप्त हुई की जुगल किशोर तिवारी द्वारा भिलाई मे कई लोगो से प्लाट बुक करने के नाम पर पैसा लिया। प्लाट न देकर उनके साथ भी धोखाधडी किया है । श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर से सुपेला पुलिस के द्वारा श्रीबालाजी बिल्डर्स के संचालक जुगल किशोर तिवारी एवं उसके कर्मचारी जित्तू साहू एवं डीलेंद्र कुमार कंडरा के विरूद्व धारा 34, 420 अपराध कायम कर विवेचना में लिया।

