शिकायत प्रमाणित होने पर सहायक शिक्षक एलबी निलंबित

शिकायत प्रमाणित होने पर सहायक शिक्षक एलबी निलंबित



दुर्ग, 17 फरवरी 2026। जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा ने जांच में शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर सहायक शिक्षक एलबी देवेश कुमार देशमुख को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
देवेश कुमार देशमुख, शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा, जिला दुर्ग में पदस्थ थे। जांच में उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 तथा नियम 03 के उपनियम (1) के खंड 01, 02 एवं 03 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 01 (1) (क) के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।