मॉडल टाउन के फाइनेंशियल इन्वेस्टर पर वृद्ध विधवा महिला ने लगाया 56 लाख रुपए ठगी का आरोप, पीड़िता ने एक सप्ताह पूर्व सुपेला थाने में की शिकायत, अब तक कोई कार्यवाही नहीं

<em>मॉडल टाउन के फाइनेंशियल इन्वेस्टर पर वृद्ध विधवा महिला ने लगाया 56 लाख रुपए ठगी का आरोप, पीड़िता ने एक सप्ताह पूर्व सुपेला थाने में की शिकायत, अब तक कोई कार्यवाही नहीं</em>


भिलाई नगर 25 जनवरी । स्टील कॉलोनी निवासी वृद्ध विधवा महिला द्वारा मॉडल टाउन नेहरू नगर निवासी फाइनेंशियल एडवाइजर श्रेयांश जैन पर निवेश करने के नाम पर 56 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाते हुए सुपेला थाने में 16 जनवरी को शिकायत की है। लगभग 8 दिन गुजरने के बाद भी सुपेला पुलिस द्वारा पीड़िता के आवेदन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।


स्टील कॉलोनी निवासी सीनियर सिटीजन समाजसेवी महिला श्रीमती गुरमीत कौर धनई पति स्वर्गीय नरेंद्र सिंह धनई ने सुपेला थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में उल्लेखित किया है कि कुछ महीने पहले उनका परिचय श्रेयांश जैन पिता संजय जैन मकान नंबर 407 मॉडल टाउन नेहरू नगर निवासी से परिचय हुआ था। श्रेयांश जैन ने श्रीमती गुरमीत कौर को फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में परिचय दिया था। श्रीमती कौर ने बताया कि उनके पति के मृत्यु उपरांत प्राप्त राशि का सही निवेश करने का झांसा देकर श्रेयांश जैन के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को 12 लाख रुपए, 24 अक्टूबर 2023 को 25 लाख रुपए एवं 30 नवंबर 2023 को 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर प्राप्त किया तथा झांसा में लेकर भरोसा दिलाया कि तीन माह में ही यह राशि दुगनी हो जाएगी। उक्त रुपए निवेश कहां किए जाएंगे पूछे जाने पर श्रेयांश ने बताया था कि आईपीओ शेयर आदि में लगाया हूं।

जिसका सर्टिफिकेट प्राप्त होने में समय लगेगा बार-बार पूछने के बावजूद श्रेयांश झूठा आश्वासन देता रहा। परंतु श्रीमती गुरमीत के द्वारा बार-बार श्रेयांश एवं उसके पिता संजय जैन से अपनी निवेश की गई रकम वापस मांगे जाने पर दो-चार दिन में वापस करने का हवाला देता रहा। परंतु रुपए प्राप्त नहीं होने पर पीड़िता वरिष्ठ नागरिक श्रेयांश जैन के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं था और ऑफिस भी बंद था। श्रेयांश जैन के द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 7580886666 पर श्रीमती धनई के कॉल को रिसीव नहीं करता था। बाद में श्रीमती धनई के नंबर को श्रेयांश जैन के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। 15 जनवरी को श्रेयांश जैन से मुलाकात होने पर पीड़िता के द्वारा निवेश की हुई रकम एवं सर्टिफिकेट मांगे जाने पर देने से इंकार कर दिया। तब पीड़िता के द्वारा 16 जनवरी को श्रेयांश जैन के खिलाफ सुपेला थाने में शिकायत करते हुए उनके रुपए वापसी की गुहार लगाई है।