महिला जज से छेड़खानी व अभद्र टिप्पणी पर अधिवक्ता को सुनाई चार साल की सजा

<em>महिला जज से छेड़खानी व अभद्र टिप्पणी पर अधिवक्ता को सुनाई चार साल की सजा</em>



सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 13 जुलाई । हमीरपुर जिले में तैनात एक महिला जज के साथ छेड़खानी व अश्लील टिप्पणी मामले में आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने मंगलवार को चार वर्ष का कारावास व 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिले में तैनात एक महिला जज ने बीते 20 अगस्त 2022 को कोतवाली में अधिवक्ता मोहम्मद हारून के खिलाफ छेड़खानी करने के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि 24 जुलाई को कक्ष से बाहर निकलते समय दो बार दीवार के पीछे से चिल्ला उनसे अभद्रता की। साथ ही कोर्ट में घंटों बैठकर परेशान करता था।
25 जुलाई को शाम को यमुना पा पर टहलने के दौरान भी उसने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। चेतावनी के बाद भी नहीं माना। तहरीर में बताया कि 18 अगस्त की रात करीब 8 बजे वह अपने आवास के सामने टहल रही। इस दौरान भी उनको गलत इशारे किए। चेतावनी देने बाद भी मोहम्मद हारून ने उनका पीछा करने के साथ उनसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी अधिवक्ता को जेल भेज था। मामले में आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने चार वर्ष का कारावास व 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।