🟢 केंद्र सरकार की महादेव एप्प जैसे सट्टेबाजों को रोकने नई एडवायजरी जारी
दिल्ली, 4 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इस एडवाइजरी में कहा कि वे बेटिंग वेबसाइट्स या ऐप के विज्ञापन अपने प्लेटफॉर्म पर न चलाएं। एडवाइजरी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब हो कि इसी वर्ष जून में केंद्र सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इस मामले में विज्ञापन करने वाले फिल्म एक्टर्स की भी जवाबदेही तय करने की बात कही गई थी। सरोगेट विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगाते हुए बिना सत्यता साबित किए विज्ञापन करना बैन कर दिया है। इसका मकसद भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है।

मिनिस्ट्री ने कहा कि कई न्यूज वेबसाइट तो बेटिंग प्लेटफॉर्म मालिकों द्वारा ही ऑपरेट की जा रही हैं। इन न्यूज वेबसाइट्स के लोगो कुछ हद तक बेटिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही दिखते हैं, बेटिंग प्लेटफॉर्म इन न्यूज वेबसाइट को प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर अपना प्रचार कर रहे हैं। सरकार को जांच में पता चला कि इस तरह की बेटिंग और न्यूज वेबसाइट किसी भी लीगल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इससे साफ है कि बेटिंग प्लेटफॉर्म न्यूज वेबसाइट की आड़ में अवैध प्रचार कर रही हैं। भारत में सट्टेबाजी अवैध सट्टेबाजी और जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में अवैध है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और उसके समर्थन की रोकथाम के लिए गाइडलाइन के अनुसार, यह देखा गया है कि चूंकि सट्टेबाजी और जुआ अवैध है इसलिए ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन भी नहीं किए जा सकते हैं।