दुर्ग 28 नवंबर । स्कूल, अस्पताल एवं बस स्टैंड के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थ बेचने वाले 15 पान दुकानों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की गई इन दुकानदारों से 3200 रुपए अर्थ दंड भी वसूल किया गया।
जिले में तंबाखू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण एवं धुम्रपान से होन वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु संभागय आयुक्त के आदेशानुसार तथा कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग दुर्ग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत् चालानी कार्यवाही की गई। झाडूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं बस स्टैण्ड दुर्ग के आसपास पान दुकानों पर तंबाखू, सिगरेट की बिकी पर चालानी कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है, साथ ही कोटना एक्ट की धारा 6 के तहत् स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है एवं 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तंबाखू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाईश देने के साथ साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तंबाखू उत्पादों पर खरीदी बिकी पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 15 चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 3200/- रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
दुर्ग में स्कूल, अस्पताल एवं बस स्टैंड के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थ बेचने वाले 15 पान दुकानों के खिलाफ की गई कार्यवाही