दुर्ग, 01 जुलाई 2026। अमलेश्वर थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में बेची जा चुकी जमीन को शासकीय अभिलेखों में हुई कथित टंकण त्रुटि का लाभ उठाकर दोबारा विक्रय करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी बसंत कुमार बघेल ने बताया कि भिलाई सेक्टर-4 निवासी दिलीप खटवानी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार उनकी पत्नी लता खटवानी ने वर्ष 2009 में ग्राम कोपेडीह, तहसील पाटन स्थित खसरा नंबर 05, रकबा 0.54 हेक्टेयर भूमि को दुर्गा बाई से 13.60 लाख रुपये में विधिवत रजिस्ट्री कराकर खरीदा था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक खरीदी के बाद उक्त भूमि का नामांतरण भी लता खटवानी के नाम पर किया गया था तथा ऋण पुस्तिका और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज था। आरोप है कि बाद में शासकीय अभिलेखों में हुई टंकण त्रुटि के कारण पुनः दुर्गा बाई का नाम दर्ज दिखाई देने लगा, जिसका लाभ उठाते हुए दुर्गा बाई ने 25 अक्टूबर 2024 को उसी भूमि की दोबारा रजिस्ट्री अंकित तिवारी एवं उनकी पत्नी के नाम करा दी।
दिलीप खटवानी का कहना है कि भूमि के मूल दस्तावेज आज भी उनके पास सुरक्षित हैं और एक बार विक्रय के बाद दुर्गा बाई को दोबारा जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने इस मामले की शिकायत राजस्व अधिकारियों से भी की थी। राजस्व प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील को भी अपर कलेक्टर द्वारा खारिज किए जाने का उल्लेख आवेदन में किया गया है।
पुलिस के अनुसार शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मामले में दस्तावेजों की जांच और संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

