सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार


🔴 धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला वीडियो किया था पोस्ट

सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 20 फरवरी 2026। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला वीडियो वायरल करने के मामले में थाना छावनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 एवं आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 फरवरी 2026 को प्रार्थी दीपक कुमार कुलकर्णी (31 वर्ष), निवासी शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग ने थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें केम्प-01 निवासी नजरूल खान द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध अपमानजनक एवं भड़काऊ शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा आपसी वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।
शिकायत पर अपराध क्रमांक 102/2026 धारा 299 बीएनएस एवं 67A आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए। पुलिस ने आरोपी नजरूल खान (48 वर्ष), निवासी केम्प-01, थाना छावनी, जिला दुर्ग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने उक्त कृत्य स्वीकार किया।
घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को विधिवत जप्त कर लिया गया है। प्रकरण अजमानतीय होने के कारण आरोपी को 20 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया था। मामले की वैधानिक विवेचना जारी है।
दुर्ग पुलिस की अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा धार्मिक भावना आहत करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर करें।