मूक-बधिर युवक के नाम पर फर्जी तरीके AC कराया फाइनेंस , 3 के खिलाफ अपराध दर्ज

मूक-बधिर युवक के नाम पर फर्जी तरीके AC कराया फाइनेंस , 3 के खिलाफ अपराध दर्ज


दुर्ग, 25 अगस्त 2026। मूक-बधिर युवक को लोन दिलाने और सिविल स्कोर बढ़ाने का झांसा देकर उसके नाम पर एसी सहित अन्य सामान फाइनेंस कराने और किश्तों का भुगतान नहीं करने के मामले में पद्मनाभपुर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, रायपुर निवासी मनीष कुमार पांडे (36) मूक-बधिर हैं और उनके भाई शुभम पांडे दुभाषिए के रूप में उनके साथ रहते हैं। मनीष ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शेखर देशमुख, अनुराग देशमुख और ऋषभ शर्मा ने उसे आसानी से पैसा कमाने तथा सिविल स्कोर बढ़ाने का झांसा दिया। आरोपियों ने उसके नाम पर लोन लेकर सामान खरीदने और लोन की किश्तें स्वयं चुकाने की बात कही थी।

शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने होम क्रेडिट फाइनेंस के माध्यम से मनीष के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एसी फाइनेंस कराया और एसी अपने पास रख लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लोन की प्रक्रिया में ओटीपी के माध्यम से उसके नाम पर फाइनेंस कराया गया, जबकि उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। एसी की खरीदारी अनामिका इलेक्ट्रॉनिक्स दुर्ग सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठानों से कराए जाने का भी शिकायत में उल्लेख है।

शुरुआत में आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों द्वारा लोन की कुछ किश्तों का भुगतान किया गया, लेकिन बाद में किश्तें बंद कर दी गईं। इसके बाद फाइनेंस कंपनी की ओर से मनीष से किश्तों के भुगतान के लिए संपर्क किया गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे स्वयं भी कुछ किश्तें चुकानी पड़ीं। शिकायतकर्ता के अनुसार इससे उस पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और उसका सिबिल स्कोर प्रभावित होने की स्थिति बन गई।

मनीष ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों से किश्तें जमा करने को कहा तो वे टालमटोल करने लगे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसी तरह अन्य लोगों के नाम पर भी लोन कराकर सामान अपने पास रखने और किश्तों का भुगतान नहीं करने की शिकायतें सामने आई हैं। आरोपियों द्वारा शिकायत करने पर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

मनीष ने पुलिस को लोन से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, एसी की रसीद और दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज सौंपे हैं। शिकायत की जांच के बाद पद्मनाभपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0484/26 दर्ज करते हुए शेखर देशमुख, अनुराग देशमुख और ऋषभ शर्मा के खिलाफ धारा 318(4) एवं 61(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस अब लोन प्रक्रिया, बैंक लेनदेन, दस्तावेजों और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।