ठगी की रकम से कांकेर में प्लॉट खरीदने का किया सौदा, दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा

ठगी की रकम से कांकेर में प्लॉट खरीदने का किया सौदा, दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा


🔴3 साल पहले 20 से 25 पीड़ितों से नौकरी लगने के नाम की थी करीब 45 लाख की ठगी

भिलाई नगर 14 अक्टूबर। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को ठगने वाला फरार मास्टर माइंड कांकेर से पकड़ा गया। पूर्व में दो आरोपी, पिता पुत्र जेल भेजे जा चुके हैं। धोखाधड़ी की प्राप्त रकम से कांकेर में 15 लाख का प्लाट का सौदा किया था।

दुर्ग जिला पुलिस प्रवक्ता श्रीमती पद्मश्री तंवर ने बताया कि प्रार्थी संतराम देशमुख उम्र 54 वर्ष ग्राम चिरचार थाना अर्जुन्दा जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना 2 जुलाई 2022 के करीबन दोपहर 12/00 बजे भेषराम देशमुख के सरकारी स्टाफ क्वार्टर वेटनरी कालेज ग्राम अंजोरा चौकी अंजोरा में आरोपीगण भेषराम देशमुख, रविकांत देशमुख, अपने सांथी अरूण मेश्राम निवासी राजनांदगांव के साथ मिलकर मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से छल कपट एवं बेईमानीपूर्वक 5,00,000 रूपये लेकर नौकरी न लगाकर धोखाधड़ी करने व अन्य लोगों से भी इसी तरह नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने की लिखित रिपोर्ट पर अपराध कमांक 363/2025 धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान प्रकरण में शामिल आरोपी अंजोरा निवासी पिता पुत्र भेषराम देशमुख तथा रविकांत देशमुख को 6 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण के मास्टर माइंड आरोपी अरूण मेश्राम जो कि घटना दिनांक से फरार था। जो कांकेर में किराये के मकान में लुकछिपकर निवास कर रहा था। जिसकी सूचना पर दिनांक आज कांकेर से पकड़कर पूछताछ किया गया। जिसमें आरोपी अरूण मेश्राम द्वारा अपने गिरफ्तार सांथी भेषराम, रविकांत देशमुख के साथ मिलकर अपने आप को मंत्रालय का साहब होना बताकर करीबन 20-25 लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे रकम लेकर धोखाधड़ी किया जाना बताया गया। धोखाधड़ी से मिले करीबन 40-45 लाख रूपये को तीनों आरोपियों द्वारा बंटवारा करना व अपने हिस्से में मिली रकम में से कांकेर में एक प्लाट का सौदा करना व इसी पैसे से पिछले तीन वर्ष से घर खर्चा चलाना बताया गया। आरोपी अरूण मेश्राम से प्लाट खरीदी एग्रीमेंट तथा नगदी 4,000/- रूपये को पेश करने पर जप्त किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी अंजोरा उनि खेलन सिंह साहू व प्र.आर. सूरज पांडेय, राकेश सिंह, आर. टोमन देशमुख की अहम भूमिका रही।

अपराध क्रमांक :- 363/25
धारा :- 420,34 भादवि

नाम पता आरोपी:- अरूण कुमार मेश्राम पिता स्व. लखन लाल मेश्राम उम्र 54 वर्ष साकिन ग्राम परसदा थाना अभनपुर जिला रायपुर बाद म.न. 126 ढ़ाबा रोड निनावे गली चिखली राजनांदगांव वर्तमान ग्राम भीरावाही स्कूल के पास पोया का किराये का मकान थाना व जिला कांकेर जिला-दुर्ग (छ.ग.)

बरामद संपत्ति:- धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से कांकेर में प्लाट खरीदने हेतु किये गये एग्रीमेंट की छायाप्रति तथा नगदी 4,000/- रूपये