भिलाई, 08 फरवरी 2026। भूमि एवं मकान विक्रय के नाम पर 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर छावनी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुंदर नगर, कोहका भिलाई निवासी बुशरा कौसर (36 वर्ष) ने थाना छावनी में कल लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आरोपी ज्ञानेन्द्र कुमार, निवासी जलेबी चौक, छावनी द्वारा नगपुरा स्थित लगभग 2.5 एकड़ भूमि को अपना बताते हुए दिनांक 31 मार्च 2021 को बिक्री इकरारनामा किया गया। इसके बाद आरोपी द्वारा चेक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एवं नगद माध्यम से कुल 31 लाख रुपये प्राप्त किए गए।
पीड़िता ने बताया कि राशि प्राप्त करने के बावजूद आरोपी ने न तो उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराई और न ही रकम वापस की। इसके बाद आरोपी द्वारा अपने नाम का बताते हुए प्रगति नगर, केम्प-01 भिलाई स्थित एक मकान/मलबा का पुनः सौदा किया गया, जिसका इकरारनामा दिनांक 29 अगस्त 2024 को निष्पादित हुआ। बाद में जांच करने पर यह सामने आया कि उक्त मकान भी आरोपी के स्वामित्व का नहीं है।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी द्वारा लगातार टालमटोल की गई और रकम मांगने पर गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए छावनी पुलिस ने आवेदिका की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0084/26 धारा 318(4) बीएनएस के तहत आरोपी ज्ञानेन्द्र कुमार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों एवं वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

