भिलाई में पुलिस में नौकरी लगने के नाम पर 3.50 लाख रुपए की ठगी

भिलाई में पुलिस में नौकरी लगने के नाम पर 3.50 लाख रुपए की ठगी


🛑धोखाधड़ी के 13 साल बाद उतई थाने में FIR दर्ज

भिलाई नगर 26 दिसंबर। उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस में नौकरी लगने के नाम पर 3.50 लाख रुपए ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। नौकरी नहीं लगने के बाद भी रुपए वापस नहीं किया। 13 साल बाद शिकायत पर से उत्तर पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

प्रार्थी कमल सिंह साहू पिता स्वर्गीय भगवान भरोसा साहू 63 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट डून्डेरा (गायत्री नगर)थाना उतई के रहने वाला है। सन 2012 में जिला बलोदा बाजार में पुलिस की भर्ती निकली हैं। जिसमें कमल सिंह साहू के बेटे देवेन्द कुमार साहू को नौकरी लगाने शोभाराम साहू मोरिद निवासी ने हमें अपने झासा में लिया। शोभाराम साहू ने पुलिस की नौकरी लगाने के लिए तीन लाख पच्चास हजार रूपये देने की शर्त रखी। जिस पर बेटे का भविष्य बन जायेगा। यह सोचकर परिवार के पूरी जमा पूजी को 8 जून 2012 को तीन लाख पच्चास हजार रूपये शोभाराम को दिया था, जिसका लिखा पढ़ी भी हुआ है और पैसा ट्रांसफर की एटीएम रशीद भी है। लेकिन दो तीन साल बीत जाने के बाद भी बेटे का नौकरी नहीं लगा तो पैसा को वापस माँगा गया। जिस पर शोभाराम साहू तारीख देता रहा। लेकिन पैसा को वापस नहीं किया। कमल सिंह साहू द्वारा लगातार पैसा की माग करने पर स्टाम्प में लिखित में दिया की दो किस्त में पैसा वापस करूँगा, जिसमें पहला किस्त 1 अक्टूबर 2015 को तथा दूसरा किस्त 1 मार्च 2016 तक पूरा पैसा वापस करूँगा बोले थे। लेकिन आज दिनाक तक एक रुपए भी उनके द्वारा वापस नहीं किया गया है। शोभाराम के खिलाफ नौकरी लगाने के लिए धोखाधड़ी किया है । उतई थाना में शिकायत लेकर गया लेकिन मेरे थाने से निकलते ही शोभाराम साहू को पता चल जाता था। उसके बाद शोभाराम द्वारा कमल सिंह साहू को धमकाया चमकाया जाता रहा और वापस करूँगा धीरज रखो करके बोला गया। फिर भी पैसे को अभी तक वापस नहीं किया है। कमल सिंह साहू की रिपोर्ट पर से उतई पुलिस के द्वारा आरोपी शोभाराम साहू के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।