कांग्रेसी नेता राजेन्द्र सिंह अरोरा व पूर्व एमआईसी सदस्य दिवाकर भारती के खिलाफ सुपेला थाने में अपराध दर्ज, होटल अमित इंटरनेशनल के संचालक के परिवाद पर से हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
भिलाई नगर, 25 जून। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व निगम के पूर्व सभापति राजेन्द्र सिंह अरोरा और पूर्व एमआईसी सदस्य दीवाकर भारती के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर ने अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये थे। किसी आदेश के पालनार्थ आज सुपेला पुलिस के द्वारा दोनों ही जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आज धारा 384 506 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। भिलाई के होटल अमित इंटरनेशनल के संचालक व भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष सुभाष साव की याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। कांग्रेस के भीतर आपस में इस तरह की वसूली की बात और आरोप आम होते ही शहर में यह मुद्दा लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक होटल व्यावसायी सुभाष साव ने 2 अप्रैल 2022 को सुपेला थाने में राजेंद्र अरोरा व दिवाकर भारती के खिलाफ जबरदस्ती वसूली की शिकायत की थी जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। परेशान हो सुभाष ने 18 मई को हाई कोर्ट में आवेदन दिया और 20 जून को हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया। जिसमें राजेन्द्र सिंह अरोरा व दिवाकर भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधित थाना को आदेशित किया गया है। बताया जा रहा है कि सुभाष साव की व्यक्तिगत जानकारी सुभाष साव से बिना पूछे व बिना नोटिस के इनको सूचना के अधिकार के तहत दी गई थी। जबकि सूचना के अधिकार धारा 8 के तहत ऐसी सूचनाएं नही दी जा सकतीं जो व्यक्ति के हित और अहित से जुड़ी हों। ऐसी सुचनाओं से व्यक्ति का नुकसान हो सकता है।
होटल अमित इंटरनेशनल के संचालक सुभाष साव ने आवेदन में पुलिस को बताया था कि सुपेला के इंडियन कॉफी हॉउस में उन्हें बुला कर धमकी दी गई थी और वसूली के रूप में 5 से 6 लाख मांगे गए। इसके बाद सुभाष ने पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा व पूर्व पार्षद दीवाकर भारती के खिलाफ सुपेला थाने में शिकायत की थी। आरोप था कि दोनों पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है तथा उनकी होटल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इसकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का आग्रह पुलिस प्रशासन से किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि 26 मार्च 2022 को दीवाकर भारती ने उनके मोबाइल पर फोन कर इंडियन काफी हाउस बुलाया और राजेंद्र अरोरा का नाम लेते हुए कहा कि राजेंद्र अरोरा द्वारा आपके होटल अमित इंटरनेशनल, अमित पार्क तथा अमित लॉन के विरुद्घ बिलासपुर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है, यदि वह इस याचिका से बचना चाहते हैं तो राजेंद्र अरोरा की मांग पूरी कर दें वह मुकदमा नहीं करेंगे। इससे बचने बैकुंठ धाम की मंदिर के श्रद्धापात्र में एक लाख रुपये देने तथा 5 लाख और देने कहा गया था। सुभाष साव ने पुलिस को बताया था कि 27 मार्च को उन्होंने श्रद्घापात्र में एक लाख रुपये दान भी कर दिया, इसके बावजूद दूसरे दिन फिर दीवाकर भारती का फोन आया और पांच लाख रुपये की मांग की गई। सुभाष द्वारा पांच लाख रुपये देने से मना करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी जिससे वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। सुभाष साव ने शासन प्रशासन से दोनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम आदमी कितना प्रताड़ित होगा? सुभाष ने शिकायती पत्र में लिखा था कि मै नगर निगम के सारे नियम कायदे के हिसाब से व्यवसाय कर रहा हूँ और सारे प्रमाण पत्र हैं जो होने चाहिए। शिकायत का यह मामला जब ठंडे बस्ते में पड़ा रहा तो उन्होंने उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी।
इस संबंध में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा एवं पूर्व महापौर परिषद के सदस्य दिवाकर भारती के खिलाफ बहादुरी की धारा 384 506 एवं 34 के तहत आज शाम को अपराध दर्ज कर लिया गया है।
इस संबंध में पार्टी को शिकायत नहीं मिली – चंद्राकर
दूसरी ओर सीजी न्यूज़ ऑनलाइन के द्वारा भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर से दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य के खिलाफ पार्टी के द्वारा कार्यवाही के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के खिलाफ इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

