40 प्रतिशत रिटर्न का झांसा देकर भिलाई के व्यक्ति से 9.72 लाख की ठगी

40 प्रतिशत रिटर्न का झांसा देकर भिलाई के व्यक्ति से 9.72 लाख की ठगी


🔴फेसबुक के जरिए हुआ संपर्क, व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग का दिया लालच; रकम वापस मांगने पर फिर पैसे जमा कराने को कहा

भिलाईनगर, 09 सितंबर 2026। सोशल मीडिया के जरिए ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर भिलाई के एक व्यक्ति से 9 लाख 72 हजार रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित को प्रतिदिन 40 प्रतिशत राशि वापस करने का भरोसा दिलाकर अलग-अलग खातों और यूपीआई आईडी में रकम जमा कराई। जब पीड़ित को अपनी जमा राशि के बदले 46 लाख 23 हजार रुपये वापस मिलने थे, तब आरोपियों ने खाता संख्या गलत होने का हवाला देते हुए दोबारा पैसे जमा करने के लिए कहा। संदेह होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।

सेक्टर-7 निवासी महेन्द्र कुमार (53) ने भिलाईनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच आरोपियों ने फेसबुक के माध्यम से उनसे संपर्क किया। इसके बाद व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग के नाम पर बातचीत करते हुए प्रतिदिन 40 प्रतिशत रिटर्न का लालच दिया गया। आरोपियों के झांसे में आकर महेन्द्र कुमार ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई माध्यमों से कुल 9,72,000 रुपये जमा कर दिए।

पीड़ित के अनुसार, जब रकम वापसी का समय आया तो आरोपियों ने 46,23,000 रुपये वापस करने की बात कही, लेकिन बाद में खाता संख्या गलत होने का हवाला देकर फिर से रकम जमा करने के लिए दबाव बनाया। इस पर महेन्द्र कुमार को धोखाधड़ी का संदेह हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई।

कई खातों और यूपीआई आईडी में भेजी रकम

शिकायत में पीड़ित ने आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कई बैंक खातों और यूपीआई आईडी का विवरण पुलिस को दिया है। इनमें Mannu Kumar, Abhishek Kumar, Sakir Sai, Rahul Ravi Sardar, Somveer, A. Akash, Ram Saran, Veera Kaur, M/S JALLY AMBI, Pintu, Mugendra K, Rahul, Mr. Deepak, Tarun Kumar, Lathak, Mr. Kashif Khan, Anurag Singh, Buda Ram, Naveen Rathore, Sanjay Sohu, Komal, Afzal Ismail Shaikh, Vijay Kumar, Kritan Manpower Services Private Limited, Sahil Kumar Singh, Lakshay और Mohd Musttafa सहित कई नाम शामिल हैं।

दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महेन्द्र कुमार की रिपोर्ट पर भिलाईनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0507/26 दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में गीता और दीपेश चावला के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से जुड़े मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और यूपीआई लेनदेन की जांच कर रही है। साथ ही ठगी की रकम के लेनदेन और आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।