भिलाईनगर 05 अक्टूबर। दहेज के लिए बहू को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सास ससुर को सुपेला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में पति एवं जेठ जेठानी फरार है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि थाना सुपेला (स्मृति नगर) के मर्ग क्रमांक 110/2025 धारा 194 बीएनएस की मृतिका तरन्नुम खोखर पति शाहरूख खोखर उम्र 26 साल साकिन कृष्णा ग्रांड सिटी के सामने शीतला कालोनी कोहका चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला की सम्पूर्ण जाँच पर पाया गया। वर्ष 2016 में मृतिका का विवाह सामाजिक रिति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त तरन्नुम खोखर को उसके ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर के द्वारा घर की छोटी-छोटी बातो को लेकर मृतिका के साथ वाद-विवाद, लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित किया जाता था।
करीबन 03 वर्ष पूर्व मृतिका के ससुराल वालो के द्वारा तरन्नुम खोखर के पति शाहरूख खोखर के लिए मोबाईल दुकान खोलने के नाम पर 30-35 लाख रूपये लोन दिया गया था। जिसकी किश्त मृतिका के पति एवं परिवार वालों के द्वारा समय पर अदा नहीं किया किया जाता था। किश्त भरने की बात को लेकर भी मृतिका के ससुराल पक्ष द्वारा ताना मारकर मृतिका को प्रताड़ित किया जाता था।
तरन्नुम खोखर को उसके पति सास ससुर एवं जेठ जेठानी के द्वारा पारिवारिक, लोन की रकम जमा करने एवं अन्य पारिवारिक बातो को लेकर झगडा विवाद एवं गाली गलोच कर तरन्नुम खोखर को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना से तंग आकर 22 सितंबर 2025 के रात 08-45 बजे स्वयं से अपने घर के कमरे मे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। तरन्नुम खोखर के पति शाहरूख खोखर, ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर के खिलाफ कृत्य अपराध क्रं. 1187/2025 धारा 108, 3(5) बीएनएस कायम कर विवचना में लिया गया। प्रकरण के विवेचना के दौरान उसके सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, उनि चितराम ठाकुर, सउनि मोतिराम खुरसे आर. धर्मेन्द्र सूर्यवंशी, प्रीतम हरीवंश की सराहनीय योगदान रहा।
आरोपीगण का नाम –
- सकील खोखर पिता याुबराती खोखर उम्र 55 साल ,
- शहनाज खोखर पति सकील खोखर 54 वर्ष