सीजी न्यूज ऑनलाइन 05 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बदलाव किया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक़, 15 नवंबर से टोल प्लाज़ा में यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना शुल्क देना पड़ेगा.
पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 15 नवंबर से वैध फ़ास्टैग के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश करने वाले वाहनों का शुल्क यूपीआई के ज़रिए भी चुकाया जा सकेगा. लेकिन इस स्थिति में नियमित टोल राशि का 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा.
वर्तमान में जिन वाहनों में वैध फ़ास्टैग नहीं लगा होता है, उन्हें नक़द में दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ता है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-फ़ास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्लाज़ा पर नक़द लेनदेन को ख़त्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन किया है.