लोनिवि ने सड़कें, अन्य बड़े निर्माण कार्यों के टेंडर नियम 13 वर्ष बाद बदले

लोनिवि ने सड़कें, अन्य बड़े निर्माण कार्यों के टेंडर नियम 13 वर्ष बाद बदले


🔴ठेकेदारों की सांठगांठ रोकने, एक रेट डालकर रीटेंडर नहीं करना पड़ेगा

सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 29 सितंबर। लोनिवि ने सड़कें, अन्य बड़े निर्माण कार्यों के टेंडर नियम 13 वर्ष बाद बदल दिए हैं। इससे अब ठेकेदारों की सांठगांठ रोकने, एक रेट डालकर रीटेंडर नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने 2012 के बाद टेंडर के नियम ही बदल दिए हैं। अब ठेकेदार मिलकर एक रेट भी भरेंगे, तब भी इनमें से एक को एल-1 होना ही पड़ेगा। यही नहीं, एल-1 को काम करना ही होगा, इसके लिए अर्नेस्ट मनी काफी बढ़ा दी गई है। ताकि एल-1 होने के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को तगड़े नुकसान का सामना करना पड़े।

अवर सचिव लोनिवि मनराखन भूआर्य के द्वारा आज जारी आदेशानुसार शासन ने डीटेल्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर की कंडिका 4.6 तथा लंपसम कांट्रेक्ट फार्म-एफ की कंडिका 2.9 को संशोधित कर दिया है। इसके मुताबिक अगर दो या अधिक ठेकेदार एक ही लोएस्ट रेट कोट करते हैं, तब टेंडर कैंसिल होने के बजाय उस ठेकेदार को टेंडर दिया जाएगा, जिसकी बिड कैपेसिटी अधिक हो। जाहिर है, एक जैसा रेट डालने वाले ठेकेदारों की बिड कैपेसिटी यानी काम करने की क्षमता तय फार्मूले के अनुसार अलग-अलग ही निकलेगी, ऐसे में एल-1 होने वाले ठेकेदार को काम करना ही होगा। इसमें एक काम और किया गया है। अर्नेस्ट मनी इतनी कर दी गई है कि जिस ठेकेदार को टेंडर मिले, वह इसे छोड़ना भी चाहे तो अर्नेस्ट मनी के नुकसान की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। और विधि विधाई, वित्त विभाग को भी सूचित कर दिया गया है।