नगरी निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में तीव्र संगीत बजाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना आज से प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
दुर्ग 24 नवंबर । दुर्ग जिले में भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा नगर निगम, जामुल पालिका में आम निर्वाचन एवं नगर पंचायत उतई में उप निर्वाचन की घोषणा के साथ इन क्षेत्रों में तीव्र संगीत बजाने ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने पर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा मोटरयान से उत्पन्न होने वाले तीव्र हार्न को भी प्रतिबंधित किया गया है ।
नगर पालिक निगम, भिलाई/रिसाली/भिलाई-चरौदा, नगर पालिका परिषद जामुल के आम निर्वाचन तथा नगर पंचायत उतई (वार्ड कमांक 05) के उप निर्वाचन 2021 की घोषणा कर
दी गई है। इस निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हार्न अथवा ऐसा हार्न जिससे पैदल चलने वाले घबरा जाये उन्हे संत्रात या क्षोभ कारित हो, को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे जिला दण्डाधिकारी दुर्ग (छ.ग.) कोलाहल नियंत्रण अधिनियम,
1985 की धारा, 4, 5 ,10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न पर प्रतिबंध रहेगा
:तीव्र संगीत की प्रतिषेध :- रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत नहीं बजाया जायेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध :- रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच समय में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

कोलाहल पर लोकहित में प्रतिबंध :- रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच समय में किसी भी प्रकार का कोलाहल प्रतिबंधित है।
मोटरयान से उत्पन्न होने वाले कोलाहल पर प्रतिबंध :-कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न इस प्रकार नहीं बजाएगा जिससे सामान्य पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रातकारित हो।
अपवाद :यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हे कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा।
यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अनुमति देते समय शर्ते तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यदि अनुमति दिए जाने के उपरान्त संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक उचित समझे कि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे। इस आदेश की प्रति सूचना बोर्ड में चस्पा की जाये। यह आदेश जारी दिनांक से निर्वाचन कार्य समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।।

