नौकरी लगने के नाम पर दुर्ग की महिला हवलदार ने की ठगी, PHQ ने किया बर्खास्त

नौकरी लगने के नाम पर दुर्ग की महिला हवलदार ने की ठगी, PHQ ने किया बर्खास्त


दुर्ग, 11 अगस्त | पुलिस मुख्यालय रायपुर ने दुर्ग पुलिस की महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सनी उर्फ मोनिका गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। महिला प्रधान आरक्षक पर नौकरी लगवाने का हवाला देकर मोटी रकम वसूलने के आरोप लगे थे। बैकुंठधाम कैंप-2 निवासी अजय गुप्ता की शिकायत पर छावनी थाने में मोनिका के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। विभागीय जांच में भी उसने सहयोग नहीं दिया। इसलिए बर्खास्तगी आदेश जारी किया गया। पुलिस के मुताबिक मोनिका ने अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस नियमावली व सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया। इसकी शिकायत पर 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच शुरू हुई।

15 जुलाई को जांच अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपी। 16 जुलाई को उसे अपना पक्ष रखने समय दिया गया, लेकिन उसने कोई पक्ष नहीं रखा। जांच के बाद निर्णय लिया गया कि प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी का यह कृत्य पुलिस बल की गरिमा और शुचिता के विपरीत कृत्य पुलिस बल का गारमा जार शुचिता कावपरात है, जिससे विभाग की छवि धुमिल हुई है। विभाग ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस नियमावली के प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त की सजा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल ने मोनिका की बर्खास्तगी की पुष्टि की है।