🔴 एक-एक कर मां-बेटी सहित चारो सुपेला पुलिस की गिरफ्त में
भिलाई नगर 31 जुलाई। सुपेला पुलिस के द्वारा महिला समुह से छलपुर्वक धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार किया गया है। पति-पत्नी व बेटी-दमाद मिलकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।
जिला पुलिस प्रवक्ता श्रीमती पद्मश्री तवर ने बताया कि 25 जुलाई को प्रार्थीया पुर्णिमा चौहान ने थाना सुपेला में लिखित आवेदन दिया था कि नेमा गोस्वामी, ईश्वरी गोस्वामी, योगिता गोस्वामी, एवं भरत गोस्वामी मिलकर महिलाओं से विभिन्न फायनेश बैंक से लोन निकलवा कर तबीयत खराब होने के बहाने बनाकर, बहला फुसलाकर, किस्त स्वंय पटायेगे कहकर, बरगलाकर, झूठ बोलकर, परिवार जनों की बिमारी का ईलाज, परिवारिक खर्च का हवाला देकर, महिलाओं से धोखाधड़ी करने से अपराध क्रं0 853/25 धारा 318(4) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया।* विवेचना के दौरान जरिये मुखबीर से सुचना मिलने पर आरोपी ईश्वरी गोस्वामी को रायपुर मंगल बाजार से थाना लाकर पूछताछ पर आरोपी एवं पत्नि नेमा गोस्वामी, बेटी योगिता गोस्वामी एवं दामाद भरत गोस्वामी द्वारा मिलकर दो माह पूर्व रेश्ने आवास की महिलाओं को स्माल बैंक फायनेश के माध्यम से लोन दिलवाये थे, लोन लेने वाले कम पढ़ी लिखी घरेलू महिलाओं द्वारा नगद रकम 15,00,000/- रुपए छल पूर्वक धोखाधड़ी कर लालच देकर हड़प लिये है। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी ईश्वरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के खिलाफ थाना सुपेला में अपराध कं0 880/25 धारा 318(4).3(5) बीएनएस एवं अपराध क० 881/2025 धारा 318(4).3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध है आरोपी को ज्यूडीसियल रिमाण्ड में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, सउनि पूरनलाल साहू, प्र.आर. सुबोध पाण्डे, रामनारायण यदु, आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवांशी, गंभीर जाट, की सराहनीय योगदान रहा।
आरोपी – ईश्वरी गोस्वामी पिता बेनी पूरी गोस्वनी उम्र 64 वर्ष पता रेशने आवास नेहरू नगर वार्ड के 05 चान्ना सुपेला जिला दुर्ग हाल मंगल बाजार रायपुर थाना।

