ट्यूटर ने छात्रा का गर्भपात कराने खिलाई थी दवा, मरणासन्न बयान में दुष्कर्म का खुलासा, 5 साल कैद की हुई सजा

ट्यूटर ने छात्रा का गर्भपात कराने खिलाई थी दवा, मरणासन्न बयान में दुष्कर्म का खुलासा, 5 साल कैद की हुई सजा


ट्यूटर ने छात्रा का गर्भपात कराने खिलाई थी दवा, मरणासन्न बयान में दुष्कर्म का खुलासा, 5 साल कैद की हुई सजा

भिलाई नगर, 5 दिसंबर। 11वीं की छात्रा के साथ उसके ट्यूटर जवाहर नगर निवासी अविनाश राजपूत ने पहले शारीरिक संबंध बनाया, जब वह गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात के लिए दवाई खिला दी। छात्रा की तबियत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी ट्यूटर को कोर्ट ने 5 साल कैद और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

पूरा मामला छावनी थाना अंतर्गत जवाहर नगर का है जिसमें न्यायालय में छात्रा के मरणासन्न कथन के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। प्रकरण के मुताबिक 28 जनवरी 2019 को रात करीब 8 बजे 18 वर्षीय युवती की तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस विवेचक लखेश गंगेश ने उसका बयान लिया। बयान में छात्रा ने पुलिस को बताया था कि वह पिछले डेढ़ साल से जवाहर नगर निवासी अविनाश के घर पर ट्यूशन में पढ़ाई करने जाती थी। इसी दौरान आरोपी ट्यूटर ने उससे अवैध संबंध बना लिया। दो महीने बाद गर्भवती होने की सूचना उसने आरोपी को दी तो उसने गर्भपात कराने के लिए गर्भनिरोधक दवा खिला दी। 29 जनवरी 2019 को रात करीब पौने 12 बजे छात्रा की मौत हो गई। इसके पूर्व छात्रा ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई थी। मरणासन्न कथन के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने की। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को कोर्ट ने 5 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।